आसाराम प्रकरण : पीड़िता को मुआवजे पर फैसला छह को
शाहजहांपुर। पीड़िता को तीन लाख की सहायता और दुष्कर्म केस के दो माह के भीतर निस्तारण
शाहजहांपुर। पीड़िता को तीन लाख की सहायता और दुष्कर्म केस के दो माह के भीतर निस्तारण के मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दो दिन के लिए तारीख बढ़ा दी है। अब इस मामले पर छह जनवरी को बहस होगी।
जोधपुर हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर की नाबालिग छात्रा को दुष्कर्म पीड़ित मानते हुए राजस्थान सरकार को तीन लाख की सहायता और दुष्कर्म प्रकरण का दो माह के भीतर निस्तारण करने का सेशन कोर्ट को आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आसाराम ने पुनर्विचार याचिका दायर की। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई पूरी न होने पाने पर दोबारा चर्चा के लिए छह जनवरी की तिथि नियत कर दी है।
पीड़िता के अधिवक्ता ने बताया कि छह जनवरी को मुआवजा व केस निस्तारण की अवधि तथा सात जनवरी को आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि आसाराम बापू पर शाहजहांपुर की बेटी के साथ जोधपुर के मणाई आश्रम में दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस मामले में आसाराम बापू, सेवादार शिवा, छिंदबाड़ा गुरुकुल की वार्डेन शिल्पी, रसोइया प्रकाश आदि जेल में हैं। कोर्ट से सभी की जमानत खारिज हो चुकी है और केस का ट्रायल शुरू हो गया है। इसी माह पीड़िता समेत गवाहों के बयान दर्ज होने हैं।
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