गैंग्स्टर में सगे भाइयों को दो-दो वर्ष की सजा
ललितपुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) लोकेश राय ने संगठित गिरोह बनाकर आपरा
ललितपुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) लोकेश राय ने संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के 9 वर्ष पुराने मामले में दो सगे भाइयों को 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। साथ ही अर्थदण्ड भी लगाया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा भी भोगनी होगी।
9 वर्ष पूर्व थाना बानपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष एसके मेहरा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 7 अगस्त 2007 को वह अपने हमराह सिपाहियों के साथ भ्रमण कर रहे थे। इसी बीच ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम कैलगुवाँ निवासी रूप सिंह यादव उर्फ भूरा व राकेश उर्फ रक्खू यादव पुत्रगण सरमन यादव का क्षेत्र में भय और आतंक है। उन पर कई मामले दर्ज है। इस पर दोनों के खिलाफ धारा 2/3 गैंगस्टर के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले की विवेचना तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक द्वारा की गयी। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में पेश की, तब से यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की दलीलों, गवाहों के बयानों व साक्ष्यों को आधार मानकर रूप सिंह व राकेश को संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने का दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 5-5 हजार रुपया अर्थदण्ड भी लगाया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा। इन अभियुक्तों में रूप सिंह यादव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का पूर्व जिलाध्यक्ष व मौजूदा प्रान्तीय सदस्य है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बादाम सिंह यादव ने पैरवी की।