सम्मानित किये गये 3 साहसी गवाह
ललितपुर ब्यूरो : जोखिम उठाकर, लालच को दरकिनार कर साहस का परिचय देते हुये उत्साहपूर्वक गवाही देकर अभि
ललितपुर ब्यूरो : जोखिम उठाकर, लालच को दरकिनार कर साहस का परिचय देते हुये उत्साहपूर्वक गवाही देकर अभियुक्तों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तीन गवाहों को वरिष्ठ अभियोजन कार्यालय में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तीनों गवाहों ने विगत डेढ़ माह के भीतर हत्या के तीन मामलों में न्यायालय में गवाही देकर अभियुक्तों को जेल के सींखचों में पहुँचाया था।
गौरतलब है कि एक माह पूर्व पुलिस महानिदेशक अभियोजन डॉ.सूर्यकुमार शुक्ला ने जारी पत्र में निर्देश दिये थे कि गम्भीर अपराधों व चर्चित मामलों में गवाहों के बयानों से न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को कठोर सजा दी गयी हो, उन चुनिंदा मामलों में गवाहों को वरिष्ठ अभियोजन कार्यालय में सम्मानित किया जाये। उद्देश्य यह था कि गवाहों में जहाँ न्याय के प्रति विश्वास पैदा किया जा सके। वहीं दोषियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। इस पत्र के बाद अभियोजन कार्यालय द्वारा अभियुक्तों को अंजाम तक पहुँचाने वाले तीन गवाहों का चयन किया गया था। इनके नाम अभियोजन निदेशालय लखनऊ भेज दिये गये थे। सोमवार को वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्र ने हत्या की तीन अलग-अलग घटनाओं के वादी कमलेश जैन पुत्र चुन्नीलाल जैन निवासी मोहल्ला रावतयाना नदीपुरा थाना कोतवाली, भागीरथ पुत्र शिवराज सिंह यादव निवासी ग्राम बम्हौरीपठार थाना जाखलौन व मोहम्मद जावेद उर्फ मामा पुत्र मतीन खा निवासी मोहल्ला नदीपुरा थाना कोतवाली को कार्यालय बुलाया गया। उन्हे प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अभियोजन अधिकारी सुभाषचन्द्र मौर्य, सहायक अभियोजन अधिकारी शारदा प्रसाद, एस.के.खरे, बी.एल.कुमावत आदि मौजूद रहे। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि उक्त तीनों गवाहों को अभियोजन निदेशालय लखनऊ में भी सम्मानित किया जायेगा।
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साढे़ चार वर्ष पूर्व की गयी थी वृद्ध की हत्या
ललितपुर : कोतवाली अन्तर्गत शहर के मोहल्ला रावतयाना नदीपुरा निवासी कमलेश जैन पुत्र चुन्नीलाल जैन ने 24 फरवरी 2012 को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि रात्रि 8 बजे उसके पिता घर के दरवाजे पर बैठे थे। इसी बीच मोहल्ले के ही अभियुक्त बबलू उर्फ सुरेश कोरी ने इसके पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी। रंजिशन घटी इस घटना में पुलिस ने मु़कदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 6 मई 2016 को न्यायालय ने अभियुक्त के आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया था।
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अभियुक्त ने पत्नी के कर दिये थे टुकड़े
ललितपुर : थाना जाखलौन अन्तर्गत ग्राम बम्हौरी पठार निवासी भागीरथ पुत्र शिवराज सिंह यादव ने 24 नवम्बर 2011 को जाखलौन पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 23 नवम्बर की रात जाखलौन थाना क्षेत्र के ही ग्राम भारौन निवासी उसके दामाद जहेन्द्र सिंह यादव ने अवैध सम्बन्धों के शक में उसकी पुत्री की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस दिल-दहला देने वाली घटना में पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया था। इस बहुचर्चित मामले में 10 मई को न्यायालय ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अभियुक्त घटना के बाद से ही जेल में बंद था।
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लेनदेन के विवाद में हुयी थी इमरान की हत्या
ललितपुर : कोतवाली अन्तर्गत मोहल्ला नदीपुरा निवासी मोहम्मद जावेद उर्फ मामा पुत्र मतीन खा ने 15 जनवरी 2016 को कोतवाली पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया था कि शाम 6 बजे नदीपुरा व चौबयाना निवासी अखिलेश, ललित व फहीम ने रुपयों के लेनदेन के विवाद को लेकर उसके छोटे भाई इमरान की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी। तीनों अभियुक्त उसके सामने ही छोटे भाई को रुपये देने की कहकर अपने साथ लिवा ले गये थे और बाद में भाई की हत्या कर दी थी। हत्या के इस मामले में 24 मई को न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।