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तत्कालीन खितवाँस चौकी इंचार्ज व दो सिपाहियों पर मुकदमा

By Edited By: Published: Fri, 15 Aug 2014 01:59 AM (IST)Updated: Fri, 15 Aug 2014 01:59 AM (IST)
तत्कालीन खितवाँस चौकी इंचार्ज व दो सिपाहियों पर मुकदमा

ललितपुर ब्यूरो : विगत एक सप्ताह पूर्व कोतवाली महरौनी की चौकी खितवाँस में ग्रामीण की बेरहमीं से पिटाई कर मानव मूत्र पिला देने की बहुचर्चित घटना में अन्तत: कोतवाली सदर पुलिस ने तत्कालीन चौकी इचार्ज व दो सिपाहियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। डीआईजी के आदेश पर हुयी इस कार्यवाही के बाद मामले की जाँच जहाँ अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गयी है। वहीं इसकी विवेचना अब सीओ सिटि करेगे। फिलहाल यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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कोतवाली महरौनी की चौकी खितवाँस अन्तर्गत ग्राम भौंरदा निवासी ग्रामीण काशीराम पुत्र चिमन बुनकर ने कोतवाली सदर पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 7 अगस्त को चौकी खितवाँस में तैनात सिपाही बृजनारायण ने उसे फोन कर उसे बताया कि चौकी इचार्ज विजय सिंह चौहान ने बुलाया है। इस पर वह डरते हुए अपने गाँव के ही बालचन्द्र पुत्र मौनलाल, महेन्द्र पुत्र पारीछत, गुलाब पुत्र काशीराम, गिन्नी राजा पुत्र नन्नू राजा व ग्राम तोर टपरियन थाना बानपुर निवासी सुखलाल पुत्र हरप्रसाद के साथ चौकी खितवास पहुँचा। यहाँ चौकी इचार्ज विजय सिंह चौहान उसे चौकी के बरामदे में ले गये। यहाँ खेत बोने की बात पर उससे गालीगलौज शुरू कर दी। इस पर ग्रामीण ने उन्हे अपने हिस्से का खेत बोने की बात बतायी। इस बात से चौकी इंचार्ज इतने अधिक नाराज हो गये कि उन्होंने गालीगलौज करते हुए उसे पकड़ लिया व सिपाही बृजनारायण व दिनेश की मदद से उसकी लाठी व बैल्ट से बेरहमीं से पिटाई शुरू कर दी। बाद में उसे मुर्गा बनाकर चौकी इचार्ज ने प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में मानव मूत्र भरकर उसे जबरन पिला दिया। साथ ही जेब में रखे 3 हजार रुपये भी छीन लिये। इस दौरान चौकी इचार्ज ने उसे थाने में शिकायत करने पर उल्टा उसे ही बन्द कर देने की धमकी दी, जिससे ग्रामीण भयभीत हो गया। मानव मूत्र जबरन पिला देने की शर्मसार कर देने वाली घटना से पीड़ित आत्मग्लानि से भर गया था। इस मामले में पुलिस ने तत्कालीन खितवाँस चौकी इचार्ज विजय सिंह चौहान, सिपाही दिनेश कुमार, बृजनारायण के खिलाफ धारा 394, 342, 355, 504, 500 व 13 (1) बी के तहत मामला दर्ज कर लिया। डीआईजी प्रशान्त कुमार के आदेश के बाद दर्ज हुए मुकदमे की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र को सौंपी गयी है। जबकि अब इस मामले की विवेचना सीओ सिटि सूरत सिंह चौहान द्वारा की जायेगी। यहाँ बताते चलें कि गत दिवस इस मामले के तूल पकड़ जाने के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर झाँसी परिक्षेत्र के डीआईजी प्रशान्त कुमार व कानपुर जोन के डीआईजी (प्रभारी आईजी ) आरपी चतुर्वेदी ने जनपद आकर पीड़ित काशीराम के बयान लिये थे। इस घटना को लेकर पुलिस महकमे में हड़कम्प मचा हुआ है।


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