हत्या के मुकदमे में दो को आजीवन कारावास
लखीमपुर : हत्या के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर सत्तम अपर सत्र न्यायाधीश मो. गुलाम-उल- मदार ने द
लखीमपुर : हत्या के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर सत्तम अपर सत्र न्यायाधीश मो. गुलाम-उल- मदार ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना मोहम्मदी के पिपरिया धनी निवासी मुकदमा वादी हर¨जदर ¨सह के सामने वादी के चाचा तारा ¨सह का झाला है। 26 अप्रैल 2010 को रात आठ बजे वादी के चाचा तारा ¨सह के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वादी हर¨जदर ¨सह व उसका लड़का हरजीत ¨सह झाले की तरफ बढ़े तो देखा कि उसके चाचा तारा ¨सह व उसके साथ रह रही रामवती को, रामवती का लड़का कुलदीप, रामशंकर व सुखदेव ¨सह कुल्हाड़ी मार कर तारा ¨सह हत्या कर दी। सुखदेव को कुछ दूरी पर कुल्हाड़ी सहित पकड़ लिया गया। घटना की रिपोर्ट थाना मोहम्मदी में दर्ज हुई। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में परीक्षण किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी करते हुए मुकदमे के समर्थन में वादी हर¨जदर ¨सह, इंस्पेक्टर शुभसुचित ¨सह व डॉ. एसके पांडेय को साक्ष्य में पेश किया गया। आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश मो. गुलाम-उल-मदार ने अभियुक्त सुखदेव व रामशंकर को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।