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ऑनलाइन आवेदन का भी मिलेगा मौका

लखीमपुर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का क्रियांवयन करने के लिये शासन का फरमान मिलने के बाद

By Edited By: Published: Sun, 01 Feb 2015 08:39 PM (IST)Updated: Sun, 01 Feb 2015 08:39 PM (IST)
ऑनलाइन आवेदन का भी मिलेगा मौका

लखीमपुर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का क्रियांवयन करने के लिये शासन का फरमान मिलने के बाद डीएम ने डीएसओ संग मिलकर एक ब्लू ¨प्रट तैयार कर लिया है। इसके तहत समाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण से मिले आंकड़ों के मुताबिक पात्रों की सूची तैयार की जाएगी। सूची बनने से पहले 2 फरवरी को एसडीएम, बीडीओ द्वारा ग्राम स्तरीय अधिकारियों को सूची उपलब्ध कराई जाएगी और 3 फरवरी को ग्राम स्तर पर लाभर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। जिन लाभार्थियों के नाम सूची में शामिल नहीं हो सके हैं, उनको ऑनलाइन आवदेन करने का मौका दिया जाएगा।

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जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि 3 मार्च तक आयुक्त द्वारा जिले का डाटा शासन को भेजा जाएगा। शासन से हरी झंडी मिलते ही गरीबों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाएगा। जिले में करीब 30 लाख लोग इस योजना से लाभांवित होंगे।

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2 फरवरी : एसडीएम, खंड विकास अधिकारी द्वारा ग्राम स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों की डयूटी लगाई जाएगी और उन्हें सूची उलब्ध कराई जाएगी। इसक बाद एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।

3 फरवरी : ग्राम स्तर पर लाभार्थियों की सूचियों का प्रकाशन

7 फरवरी : ग्राम सभा की ख ली बैठक में समस्त दुकानों की सूची को पढ़ा जाएगा।

8 व 15 फरवरी : आपत्तियों का आमंत्रण, सूची का सत्यापन एवं संसोधन

3 से 20 फरवरी : जिनका नाम सूची में शामिल नहीं हो सका है उनका ऑनलाइन आवेदन

27 फरवरी तक : आवेदन पत्रों की आपत्तियों का निस्तारण एवं अंतिम सूची तैयार की जाएगी।

2 मार्च तक : पात्रों की सूची बनाकर जिला स्तर पर प्रकाशन

4 मार्च तक : पूरे जिले के दुकानवार अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों की सूची को आयुक्त को प्रेषित किया जाना

10 मार्च तक : आयुक्त कार्यालय द्वारा पूरा डाटा शासन को भेजा जाएगा


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