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'लोक अदालत में निस्तारित मुकदमों के फैसले अंतिम'

लखीमपुर : छोटे-छोटे मामलों को आपसी सुलह समझौते से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए तथा अनावश्यक मुकदमेबाज

By Edited By: Published: Wed, 22 Oct 2014 09:23 PM (IST)Updated: Wed, 22 Oct 2014 09:23 PM (IST)
'लोक अदालत में निस्तारित मुकदमों के फैसले अंतिम'

लखीमपुर : छोटे-छोटे मामलों को आपसी सुलह समझौते से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाना चाहिए। इससे धन व समय दोनों की बचत होती है। लोक अदालतों के माध्यम से सुलह समझौते से निस्तारित मुकदमों के विरुद्ध कोई आपील नहीं होती है और उनके फैसले अंतिम होते हैं। इसके अलावा कोर्ट फीस की भी भी बचत की जा सकती है। यह बातें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिला जज हाजी मो. अशरफ अंसारी ने थाना फूलबेहड़ के ग्राम दाउदपुर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में कानूनी जानकारी देते हुए बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दाउदपुर की प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम आयोजक ग्राम प्रधान जावेद खां, चेतराम वर्मा, अनिल शर्मा, नफीस खां, विनोद विश्वकर्मा, सर्वेश कुमार ने मुख्य अतिथि अपर जिला जज हाजी मो. अशरफ अंसारी, विशिष्ट अतिथि सिविल जज सीडि रामनरायन का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राधिकरण के सचिव सिविल जज (सीडि) रामनरायन ने कहा कि प्राधिकरण के माध्यम से मुकदमों की पैरवी के लिए मुफ्त अधिवक्ता मुहैय्या कराया जाता है। ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रह जाए। इसके अलावा कोर्ट फीस की भी छूट दी जाती है। प्राधिकरण का उद्देश्य गरीबों को न्याय दिलाना है। इसके अलावा मोटर दुर्घटना प्रतिकर के बारे में भी कानूनी जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे अधिवक्ता मो. सईद खां ने न्यायलय के माध्यम से धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना-पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराने के बारे में कानूनी जानकारी दी। कानूनगो ने आय, जाति व निवास प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया व दिए जाने वाले शुल्क के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम को अधिवक्ता इकबाल हसन खां ने भी संबोधित किया। अंत में कार्यक्रम के आयोजक ग्राम प्रधान जावेद खां ने अतिथियों को स्मृति चिंह दिए। इस मौके पर सैकड़ो ग्रामीण मौजूद रहे।


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