Move to Jagran APP

हत्या के मामले में आजीवन कारावास

कुशीनगर: सत्रह वर्ष पूर्व नगर के चर्चित हत्याकांड के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या व शव

By Edited By: Published: Thu, 29 Sep 2016 11:17 PM (IST)Updated: Thu, 29 Sep 2016 11:17 PM (IST)
हत्या के मामले में आजीवन कारावास

कुशीनगर: सत्रह वर्ष पूर्व नगर के चर्चित हत्याकांड के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या व शव छुपाने में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी संजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद जमानत पर रिहा आरोपी को पुलिस कस्टडी में देवरिया जेल भेज दिया गया। सेशन ट्रायल संख्या 242-2003 में जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस केस की सुनवाई शुरू की। गवाहों के बयान व तथ्यों के अवलोकन के उपरांत विद्वान न्यायाधीश सुभाष चंद ने हत्या व साक्ष्य छुपाने में दोष सिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वादी की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता जीपी यादव ने पैरवी की। इस मामले में सुभाष चौक निवासी ओम प्रकाश वर्मा ने कोतवाली में दिए गए तहरीर में आरोप लगाया था कि 5 दिसंबर 1999 की सुबह 10 बजे पडरौना रेलवे ढाला के निकट रहने वाला संजय कुमार अपने साथ मेरे लड़के अशोक कुमार उर्फ चुलबुल को बुलाकर ले गया, तब से वह लापता है। लगभग 15 दिन बाद मेरे लड़के का शव सिधुआ रेगुलेटर के समीप बड़ी नहर से बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.