राजस्व अभिलेखापाल को कारण बताओ नोटिस
कुशीनगर: जिलाधिकारी लोकेश एम ने राजस्व अभिलेखागार के राजस्व अभिलेखापाल अशोक कुमार दीक्षित को कारण बत
कुशीनगर: जिलाधिकारी लोकेश एम ने राजस्व अभिलेखागार के राजस्व अभिलेखापाल अशोक कुमार दीक्षित को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कहा है कि आपके विरुद्ध ग्राम हरपुर परगना सिधुआ जोबना, तहसील पडरौना के ग्रामवासियों द्वारा यह शिकायत की गई है कि ग्राम हरपुर में नवीन परती की भूमि गाटा संख्या 305, कबा 1.54 एकड है। रिकार्ड रूम में रखे गए अभिलेखों में जो.च. आकार पत्र 45 के मुआइने से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त गाटा संख्या से मौजूदा इंद्राज खारिज करके अशोक कुमार पुत्र गोदहनाथ निवासी ग्राम बारा दीक्षित का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित हो। लगान सीएच 7 से कायम हो। यह आदेश 6 जनवरी 1988 को दर्ज किया गया है। इस शिकायत की जांच चकबंदी अधिकारी पडरौना से कराई गई। चकबंदी अधिकारी ने अपनी आख्या में कहा है कि जो अमल दरामद सरकारी अभिलेखों में की गई है, वह प्रथम ²ष्टया संदिग्ध व फर्जी है। डीएम ने कारण बताओ नोटिस में कहा है कि उक्त शिकायत एवं जांच आख्या से स्पष्ट है कि संदर्भित प्रकरण में राजस्व अभिलेखापाल द्वारा स्वयं के लाभ के लिए कूट रचना कर संदिग्ध एवं फर्जी इंद्राज सरकारी अभिलेखों में किया गया, जो सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 3(1) का उलंघन है। डीएम ने तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश देते हुए कहा है कि क्यों न आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। निर्धारित अवधि के अंदर स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर यह मान लिया जाएगा कि उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है और तब आपके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।