सपा विधायक राधेश्याम सिंह के विरुद्ध गैर जमानीतय वारंट
कुशीनगर : चार वर्ष पुराने एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी कसया ने सपा विधायक राधेश्याम सिंह क
कुशीनगर : चार वर्ष पुराने एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी कसया ने सपा विधायक राधेश्याम सिंह के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। 8 जनवरी को न्यायालय ने पेश होने का आदेश दिया है।
हाटा कोतवाली के गांव सिकटिया स्थित एक मंदिर से वर्ष 2011 में मूर्ति चोरी के मामले में पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर ही कार्रवाई करने को लेकर विधायक ने मोर्चा खोला था। इस पर पुलिस ने विधायक समेत कुल 19 ग्रामीणों पर धारा 341,353,504,506 और 7 सीएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में बार-बार न्यायालय के कहने के बाद भी जब विधायक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी ने आशीष कुमार चौरसिया ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 8 जनवरी को विधायक को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया। हद तो यह है कि न्यायालय के इस आदेश को लेकर पुलिस ने पूरी तरह से अनभिज्ञता जताई और कोतवाल हरि सिंह ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जबकि जारी आदेश में 8 तारीख को कोर्ट में हाजिर करने की बात कही गई है।
इस बाबत विधायक राधेश्याम सिंह ने कहा कि जनता के लिए किए गए संघर्ष को लेकर हर कार्रवाई झेलने को तैयार हूं। मैंने कभी इसे लेकर कोई परवाह नहीं की। न्यायालय का आदेश हुआ है तो उसका भी पूरा सम्मान किया जाएगा।