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कोटेदार के खिलाफ रिपोर्ट, तीन दुकानें निलंबित

कौशांबी : खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिलाधिकारी के निर्देश के बाद आपूर्ति विभाग की ओर से

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Aug 2017 11:28 PM (IST)Updated: Fri, 18 Aug 2017 11:28 PM (IST)
कोटेदार के खिलाफ रिपोर्ट, तीन दुकानें निलंबित
कोटेदार के खिलाफ रिपोर्ट, तीन दुकानें निलंबित

कौशांबी : खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिलाधिकारी के निर्देश के बाद आपूर्ति विभाग की ओर से कार्रवाई तेज कर दी गई है। लोगों की शिकायत पर जांच के दौरान कोटे की एक दुकान में स्टाक की कम मिलने पर कोटेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं अनियमितता मिलने पर तीन दुकानों को निलंबित कर दिया गया है।

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सरसवां विकास खंड के अढौली गांव के लोगों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर गांव के कोटेदार पर राशन वितरण को लेकर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया था। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। जिला पूर्ति अधिकारी ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया। गुरुवार को क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक सरसवां निखिल कुमार, दीपक कुमार व प्रवीण ¨सह के साथ जांच करने के लिए गांव पहुंचे। अधिकारियों ने जांच शुरू की तो वहां 51 बोरी गेहूं और 12 बोरी चावल स्टाक में कम मिला। अधिकारी इसके बारे में पूछताछ करते, इससे पहले ही कोटेदार फरार हो गया। तीनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट डीएसओ को सौंपी। जिसके बाद उन्होंने कोटेदार सदाशिव के खिलाफ महेवाघाट थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके साथ ही राशन वितरण में लापरवाही करने पर सरसवां ब्लाक के असाढ़ा गांव के भूला देवी व राजकुमार शुक्ला व गोराजू के अर्जुन कुमार की दुकानों को निलंबित कर दिया गया है।

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क्या कहते है जिम्मेदार

- कोटेदारों के खिलाफ जिलाधिकारी के निर्देश के बाद अभियान चलाया जा रहा। जिसके तहत तीन दुकानों को निलंबित किया गया है। अढौली की दुकानदार के खिलाफ राशन की कालाबाजारी का आरोप था। जांच में शिकायत सही मिली। उसके खिलाफ महेवाघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज करारई गई है। यह अभियान लगातार चलता रहेगा।

- सानंत कुमार, डीएसओ


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