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दुष्कर्म के आरोपी को सात साल का कठोर कारावास

कौशांबी : त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश राजनारयण पांडेय की अदालत में गुरुवार को लगभग चार वर्ष पूर्व ए

By Edited By: Published: Fri, 12 Feb 2016 12:07 AM (IST)Updated: Fri, 12 Feb 2016 12:07 AM (IST)
दुष्कर्म के आरोपी को सात साल का कठोर कारावास

कौशांबी : त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश राजनारयण पांडेय की अदालत में गुरुवार को लगभग चार वर्ष पूर्व एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले की सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 13 हजार का रुपये अर्थ दंड लगाया है।

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शासकीय अधिवक्ता घनश्याम कुमार के अनुसार फतेहपुर जनपद के खखरेरु थाना अंतर्गत हरदासपुर गांव के रामरुप पुत्र शिवमोहन ने दिनांक दो मई 2012 को सैनी कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नातिन अपनी मौसी के गांव जोरावलपुर गई थी। वहां 30 अप्रैल 2012 को उसके ही गांव के मुनीर अहमद पुत्र मुहीद ने अपने दो साथी सुनील व जान मोहम्मद के सहयोग से उसकी नातिन को बहला-फुसला कर भगा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बालिका को बरामद कर लिया। बालिका के मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने पीड़िता को न्यायालय में कलमबंद बयान कराया। इस पर पीड़िता ने अपने साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की। मामले का विचारण त्वरित न्यायालय में हुआ। उभयपक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों पर जिरह के बाद न्यायालय ने आरोपी युवक मुनीर अहमद पर लगे आरोप सत्य पाया। गुरुवार को मामले का फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने आरोपी मुनीर को सात वर्ष की कठोर कैद व 13 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। उसके दो अन्य साथी सुनील व जान मोहम्मद को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।


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