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अब धाíमक कार्यक्रम में हार्न लगाने को लेनी होगी अनुमति

कौशांबी : अब धाíमक कार्यक्रमों में भी आप माइक लगाकर आवाज को बुलंद नहीं कर सकेंगे। यही नहीं धरना प्रद

By Edited By: Published: Wed, 29 Jul 2015 11:28 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jul 2015 11:28 PM (IST)
अब धाíमक कार्यक्रम में हार्न लगाने को लेनी होगी अनुमति

कौशांबी : अब धाíमक कार्यक्रमों में भी आप माइक लगाकर आवाज को बुलंद नहीं कर सकेंगे। यही नहीं धरना प्रदर्शन व जुलूस निकालना भी मुश्किल होगा। यदि कोई व्यक्ति धाíमक कार्यक्रमों में माइक लगाना व धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें तहसील व पुलिस प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

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पंचायत चुनाव व त्योहार के मद्देनजर शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जनपद में 15 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दिया है। अब जनपदवासियों को श्रीरामचरित मानस व दुर्गा चालीसा पाठ के लिए यदि माइक लगाना हो तो थाना पुलिस व उप जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक व एसडीएम को निर्देश जारी कर दिया है। डीएम के निर्देश के बाद तहसील व पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। यदि कोई व्यक्ति धाíमक कार्यक्रम में माइक लगाता है और धरना प्रदर्शन व जुलूस निकालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

अधिकारियों की पैनी नजर

शासन के निर्देश के बाद प्रशासन द्वारा त्रिस्तरीय चुनाव की कवायद तेज हो गई है। गांव-गांव चुनाव की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। जिन व्यक्तियों को पंचायत चुनाव लड़ना है। वह मतदाताओं के हित की बात भी करने लगे हैं। इसके अलावा श्रावण मास में कई त्योहार भी हैं। इस दौरान अशांति व्यवस्था न फैले, इसके लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी एके ¨सह ने सभी एसडीएम व पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह क्षेत्र में नजर रखें। यदि कोई व्यक्ति बगैर अनुमति के धाíमक कार्यक्रम में माइक लगाता है या जुलूस निकालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

खास-खास

0 15 अगस्त तक जनपद में धारा 144 लागू

0 धरना प्रदर्शन व जुलूस निकालने को लेनी होगी अनुमति

0 अनुमति लेने के लिए एसडीएम को देना होगा प्रार्थना पत्र

0 स्थानीय पुलिस से लगवानी होगी रिपोर्ट

0 पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम देंगे अनुमति


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