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तीन दुराचारियों को दस साल की कैद

कौशांबी : त्वरित न्यायालय ने वर्ष 2012 में हुए बंधक बनाकर दुराचार के मामले में तीन आरोपियों पर दोष स

By Edited By: Published: Wed, 27 May 2015 11:15 PM (IST)Updated: Wed, 27 May 2015 11:15 PM (IST)
तीन दुराचारियों को दस साल की कैद

कौशांबी : त्वरित न्यायालय ने वर्ष 2012 में हुए बंधक बनाकर दुराचार के मामले में तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध पाया। अदालत ने तीनों को दस साल के कैद की सजा सुनाई है, साथ ही सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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अभियोजन के अनुसार सैनी कोतवाली के करनपुर सौरई मधवामई गांव की एक युवती का बीते 17 जुलाई 2012 को एक युवती का गांव के ही नईम, मुईन जबरन बोलेरो से फतेहपुर के खखरेरू थाना क्षेत्र के बरहरा गांव अपने बहनोई दिलशाद के यहां उठा ले गए थे। सात दिन तक उसके साथ तीनों ने दुराचार किया। इसके बाद छोड़ दिया। 25 जुलाई 2012 को युवती ने तहरीर दी तो उसको जान से मारने की धमकी दी,लेकिन मामला नहीं दर्ज हुआ। इसके बाद आइजी के निर्देश पर सैनी कोतवाली पुलिस ने तीन सितंबर 2012 को मामला दर्ज किया गया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। फास्ट ट्रैक के जज राजनारायण पांडेय की अदालत में बुधवार को प्रकरण की सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता घनश्याम कुमार और अजय ¨सह ने वादिनी समेत कुल चार गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। जज ने उभय पक्षों को सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। इसके बाद आरोपी नईम, मुईन और दिलशाद पर दोष सिद्ध पाया। अदालत ने तीनों को दस-दस साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।


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