हत्यारोपी पीएसी जवान समेत दो को उम्रकैद
कौशांबी : डेढ़ दशक पहले महिला की हत्या के मामले में आरोपी रहे पीएसी के जवान समेत दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार मलिक ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते आरोपियों को सजा सुनाई। आजीवन कारावास के साथ दोनों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार कोखराज थाना क्षेत्र के तलैया टीकुर गांव निवासी लक्ष्मी नारायण पांडेय पुत्र चंद्रदत्त पांडेय ने तीन मई 1997 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसके पिता दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। भूमि के संबंध में उसके दादा का न्यायालय में वाद चल रहा है। इसकी पैरवी उसकी मां जयंती देवी करती थी और दादा की ओर से दादा का लड़का बृजमोहन और उसका दोस्त अवधेश नारायण मिश्र पैरवी करते थे। अवधेश पीएसी का सिपाही है। लक्ष्मीनारायण का आरोप रहा कि वे दोनों हमेशा उसकी मां जयंती देवी को धमकाते थे कि पैरवी बंद कर दे। तीन मई 1997 को अवधेश नारायण ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से मां को गोली मारकर उस समय हत्या कर दी जब वह वादी और उसके भाई के साथ भरवारी से वापस आ रही थी। मामला दर्ज कर विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामला सत्र परीक्षण के लिए अपर जिला जज तृतीय की अदालत में भेजा गया। उभयपक्षों को सुनने के बाद अपर जिला जज ने पत्रावली में उपलक्ष्य साक्ष्यों का अवलोकन किया। शासकीय अधिवक्ता त्रिलोकी चंद्र केशरवानी ने वादी समेत कुल आठ गवाह परीक्षित कराया। शासकीय अधिवक्ता ने साक्ष्यों के आधार पर चंद्रभान मिश्र और बृजमोहन पुत्र जगदीश पांडेय के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। अपर जिला जज ने मामले में हत्यारोपियों पर आरोप साबित पाया। इस पर अदालत ने दोनों हत्यारोपियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।