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हत्या में चार को आजीवन कारावास

कानपुर देहात, जागरण संवाददाता : सजेती थाना क्षेत्र के धीरपुर गांव में वर्ष 2007 में रंजिश में अधेड़ क

By Edited By: Published: Thu, 21 Jul 2016 07:32 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jul 2016 07:32 PM (IST)
हत्या में चार को आजीवन कारावास

कानपुर देहात, जागरण संवाददाता : सजेती थाना क्षेत्र के धीरपुर गांव में वर्ष 2007 में रंजिश में अधेड़ की हत्या के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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10 नवंबर 2007 को धीरपुर निवासी सुंदर लाल की ईंट-पत्थर से मार कर हत्या कर दी गई थी। मामले में वादी प्रेमवती ने 11 नवंबर को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि पति गांव के रमाधार संखवार के मकान की रखवाली के लिए गए थे। पुरानी रंजिश के चलते अधिवक्ता दिलीप संखवार, रमेश, शिवाधार व देवी दयाल ने एक राय होकर ईंट-पत्थर से कुचलकर पति सुंदरलाल की हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई न्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन थी। न्यायाधीश कमलेश कुमार पाठक की कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत यादव व लाल मोहम्मद ने बताया कि कोर्ट ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माना और उस अदा न करने की स्थिति में एक-एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया।


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