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बंदी की मौत में जेलर और दो डिप्टी जेलर पर होगा मुकदमा

कानपुर देहात, जागरण संवाददाता : जिला कारागार में निरुद्ध बंदी की मौत के मामले में कोर्ट ने जेलर व दो

By Edited By: Published: Thu, 03 Sep 2015 01:12 AM (IST)Updated: Thu, 03 Sep 2015 01:12 AM (IST)
बंदी की मौत में जेलर और दो 
डिप्टी जेलर पर होगा मुकदमा

कानपुर देहात, जागरण संवाददाता : जिला कारागार में निरुद्ध बंदी की मौत के मामले में कोर्ट ने जेलर व दो डिप्टी जेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया है। मृतक की पत्‍‌नी ने जेल के अंदर पति को पैसे के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

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गजनेर थाना क्षेत्र के दुआरी गांव निवासी लीलावती ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें कहा था कि मारपीट के मामले में आरोपी पति चंद्रपाल ने 9 सितंबर 2014 को कोर्ट में समर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें जिला कारागार माती भेजा गया था। आरोप लगाया कि जेल अफसरों ने पैसे के लिए पति को प्रताड़ित किया। 10 सितंबर की सुबह पति चंद्रपाल ने सूचना भेजी कि जेल के साहब पैसा मांग रहे है, यदि पैसा नहीं मिला तो उसे जान से मार देंगे। दोपहर बाद जानकारी मिली की पति की हालत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पंचायतनामे में इलाज के लिए ले जाते समय मौत होना दर्शाया। पोस्टमार्टम में पति के शरीर पर कई चोटें व गले में रस्सी का फंदा लगने से मौत की पुष्टि हुई। पीड़िता ने तत्कालीन जेलर एसपी त्रिपाठी, डिप्टी जेलर शिवदास वर्मा व सुशील वर्मा द्वारा प्रताड़ित करने से पति की मौत का आरोप लगाया। मामले में सीजेएम कमलेश कुमार पाठक की कोर्ट ने अकबरपुर पुलिस को जेलर व डिप्टी जेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।


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