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कोर्ट में हाजिर न होने पर नायब तहसीलदार के खिलाफ वारंट

कानपुर देहात, जागरण संवाददाता : सिकंदरा तहसील क्षेत्र के गुरदही खुर्द गांव में खलिहान की भूमि पर कब्

By Edited By: Published: Wed, 02 Sep 2015 07:19 PM (IST)Updated: Wed, 02 Sep 2015 07:19 PM (IST)
कोर्ट में हाजिर न होने पर नायब 
तहसीलदार के खिलाफ वारंट

कानपुर देहात, जागरण संवाददाता : सिकंदरा तहसील क्षेत्र के गुरदही खुर्द गांव में खलिहान की भूमि पर कब्जे के मामले में गवाही नहीं देने आने पर कोर्ट ने तत्कालीन नायब तहसीलदार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

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गुरदही खुर्द गांव निवासी मंगली प्रसाद ने सरकारी खलिहान पर कब्जा करके मकान बना लिया था। लेखपाल भूपेंद्र ¨सह ने आरोपी के खिलाफ सिकंदरा थाने में लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत 6 मई 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। सिकंदरा थाने के एसआई केएस त्रिपाठी ने विवेचना के बाद 21 मई 2013 को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई एसीजे (जूनियर डिवीजन) चतुर्थ में विचाराधीन है। कोर्ट ने गवाही के लिए कई बार सिकंदरा तहसील के तत्कालीन नायब तहसीलदार (वर्तमान में भोगनीपुर तहसील में तैनात) को तलब किया। कोर्ट में गवाही देने नहीं आने पर एसीजे (जूनियर डिवीजन) चतुर्थ सतेंद्र कुमार ने नायब तहसीलदार लालचंद्र के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। एसपीओ शालिनी सक्सेना ने बताया कि वारंट को तामील कराने के लिए भेजा गया है।


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