हत्या में दो अभियुक्तों को सात साल की कैद
कानपुर देहात,जागरण संवाददाता : कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के काशीनाथ का पुरवा गांव में वर्ष
कानपुर देहात,जागरण संवाददाता : कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के काशीनाथ का पुरवा गांव में वर्ष 2008 में गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे तृतीय की कोर्ट ने दो आरोपियों को 7-7 साल की कैद व 3-3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
काशीनाथ का पुरवा निवासी छेदी लाल के पुत्र पिंकू पर मामूली विवाद में मनीराम, राज बहादुर, शिवराज व उनके परिवार के किशोर बलराम ने लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इलाज के लिए लेकर जाते समय घायल पिंकू ने दम तोड़ दिया था। मामले में मृतक के पिता छेदी लाल ने चारों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। चौबेपुर पुलिस द्वारा चारों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे तृतीय संतराम की कोर्ट में विचाराधीन थी। सुनवाई के दौरान आरोपी बलराम के नाबालिग होने की पुष्टि के बाद पत्रावली पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई। मामले में दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी मनीराम व उसके साथी राज बहादुर को 7-7 साल की कैद व 3-3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी शिवराज की मौत हो गई थी।