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ऋण देने वाली संस्था नहीं रख सकती मूल अभिलेख

डेरापुर, संवाद सहयोगी : यदि आप किसी वाहन को बैंक या किसी निजी संस्था से ऋण लेकर खरीदते हैं तो वह संस

By Edited By: Published: Wed, 29 Oct 2014 08:38 PM (IST)Updated: Wed, 29 Oct 2014 08:38 PM (IST)
ऋण देने वाली संस्था नहीं रख सकती मूल अभिलेख

डेरापुर, संवाद सहयोगी : यदि आप किसी वाहन को बैंक या किसी निजी संस्था से ऋण लेकर खरीदते हैं तो वह संस्था मूल अभिलेख नहीं रख सकती है। यदि कोई संस्था ऐसा करती है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यह जानकारी बुधवार को सिऊंठा ब्राह्माणान गाव में विधिक साक्षरता शिविर में प्राधिकरण के सदस्य जितेंद्र कुमार ने दी।

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उन्होंने कहा कि महिलाओं व बच्चों को निशुल्क विधिक सलाह दी जाती है। इसके लिए जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण बनाए गए हैं। उन्होंने शिविर में मौजूद लोगों को 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कराने, फौजदारी, सम्मन, वारंट, गैरजमानती वारंट आदि की जानकारी दी। तहसीलदार डेरापुर हनुमान सिंह ने दाखिल-खारिज, उत्तराधिकार, आय, जाति, निवास व शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। एडवोकेट भारत शर्मा ने लोक अदालत व भरण पोषण कानून की विस्तार से जानकारी दी। तहसीलदार ने ग्रामीणों को बताया कि 6 दिसंबर 2014 को मेगा लोक अदालत का आयोजन होगा, इसमें सहमति के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाएगा। शिविर में प्रधान चंद्रपाल सिंह, नवीन कुमार दीक्षित, हरनाथ सिंह, भगवानदीन, विमल कुमार, मनीषा यादव, नरेंद्र प्रताप सिंह, सावित्री देवी आदि रहे।


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