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ककवन प्रधान के अधिकार सीज, संचालन समिति गठन के निर्देश

बिल्हौर,संवाद सहयोगी : ककवन ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बावजूद फर्जी हलफना

By Edited By: Published: Thu, 23 Oct 2014 12:00 AM (IST)Updated: Thu, 23 Oct 2014 12:00 AM (IST)
ककवन प्रधान के अधिकार सीज, 
संचालन समिति गठन के निर्देश

बिल्हौर,संवाद सहयोगी : ककवन ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बावजूद फर्जी हलफनामा लगा कर प्रधान निर्वाचित होने के आरोपों की मंडलायुक्त द्वारा कराई गई जांच में पुष्टि के बाद डीएम ने डीपीआरओ को अधिकार सीज करने के आदेश दिये। डीपीआरओ के निर्देश पर प्रधान के अधिकार सीज कर बीडीओ ने पांच सदस्यी समिति बनाने की प्रकिया शुरू कर दी है।

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ककवन ग्राम पंचायत में चुनाव के बाद से ही घमासान चल रहा था। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजाराम दोहरे समेत कई ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान मीरा चक्रवती द्वारा अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र लगाने का आरोप लगा मामले की शिकायत मंडलायुक्त से की थी। आरोप था कि मीरा के पति राम सिंह ने इससे पूर्व पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित पद पर चुनाव लड़ा था। मामले में जांच के बाद अपर आयुक्त ने निर्वाचन प्रकिया को अवैधानिक करार देते हुए ग्राम प्रधान के अधिकार सीज करने के आदेश दिये थे। बीते मंगलवार को डीएम डॉ. रोशन जैकब ने डीपीआरओ को ग्राम प्रधान के अधिकार सीज कर समिति बनाने का निर्देश दिया था। डीपीआरओ इंद्रपाल सोनकर ने बताया कि जाति का फर्जी हलफनामा लगाने के आरोप में ककवन की महिला ग्राम प्रधान के अधिकार सीज कर दिए गए हैं। बीडीओ को विकास कार्यो के लिए संचालन समिति बनाने को कहा गया है।


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