10 कारोबारियों पर 7.85 लाख रुपये जुर्माना
जागरण संवाददाता, कानपुर : खाद्य पदार्थो में मिलावट, बिना लाइसेंस कारोबार और पैकेट पर सही ज
जागरण संवाददाता, कानपुर : खाद्य पदार्थो में मिलावट, बिना लाइसेंस कारोबार और पैकेट पर सही जानकारी न देने वाले कारोबारियों पर प्रशासन का शिकंजा कसा है। पिछले डेढ़ साल में लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद एडीएम सिटी धर्मेद्र सिंह ने ऐसे 10 कारोबारियों पर 7.85 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
इन पर हुई कार्रवाई
-पतारा निवासी राजेश साहू के यहां से लिए गए लाही के तेल के नमूने में मिलावट पाए जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
-मेसर्स तिवारी स्वीट्स बिरहाना रोड से लिए गए बर्फी के नमूना में मिल्क फैट पाया गया। कारोबारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया।
-किदवई नगर वाई ब्लाक स्थित मेसर्स लभेड़ी नमकीन एंड बेकर्स से नमकीन का नमूना लिया गया था। मिलावट मिलने पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
-किदवई नगर के मेसर्स श्री भोला डेयरी से लिए गए दूध के नमूने में भी फैट की मात्रा कम मिली। कारोबारी पर एक लाख जुर्माना लगाया गया।
-जूही स्थित रौनक स्वीट हाउस से लिया गया पेड़ा का नमूना भी मानक पर खरा नहीं उतरा। एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
-पीएसी मोड़ चकेरी के राजेश तिवारी के यहां से लिया गया रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल का नमूना गड़बड़ मिला। एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया।
-पुराना शिवली रोड कल्याणपुर के दिनेश द्विवेदी के यहां से सीमा गुलाब जामुन मिक्स पैकेट पर सही जानकारी न होने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।
-आरके नगर के सुशील कुमार बलेचा पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। सुशील बिना लाइसेंस कारोबार कर रहे थे।
-अनवरगंज के गोपीचंद श्रीवास्तव के यहां पेड़ा का नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।
-सीसामऊ के पंकज गुप्ता पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। वह बिना लाइसेंस कारोबार कर रहे थे।