Move to Jagran APP

नाबालिग के अपहरण में तीन वर्ष की कैद

कानपुर : नाबालिग के अपहरण में अदालत ने अभियुक्त को 3 वर्ष की कैद व 2,000 रुपये जुर्माना किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Feb 2017 10:46 PM (IST)Updated: Wed, 22 Feb 2017 10:46 PM (IST)
नाबालिग के अपहरण में तीन वर्ष की कैद
नाबालिग के अपहरण में तीन वर्ष की कैद

कानपुर : नाबालिग के अपहरण में अदालत ने अभियुक्त को 3 वर्ष की कैद व 2,000 रुपये जुर्माना किया गया है। घटना हरबंश मोहाल थाना क्षेत्र की है। तीन अगस्त 2012 को कोचिंग जा रही नाबलिग को बहला फुसलाकर मोती मोहाल निवासी पवन राजपूत ने अपहरण कर लिया था। अपर सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गुप्ता ने अभियुक्त पवन राजपूत को सजा सुनाई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.