एक पैन पर अधिक टिन तो सत्यापन
जागरण संवाददाता, कानपुर : एक ही पैन नंबर पर कई टिन हैं तो सत्यापन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अब तक
जागरण संवाददाता, कानपुर : एक ही पैन नंबर पर कई टिन हैं तो सत्यापन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अब तक पैन अपडेट न कराने वाले कारोबारियों का टिन नंबर रद कर देना चाहिए।
वाणिज्य कर मुख्यालय से अपर आयुक्त विवेक कुमार ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक ही पैन पर अधिक टिन को सत्यापित कराते हुए संबंधित व्यापारियों को प्रोविजनल आइडी और पासवर्ड उपलब्ध कराने का काम 10 मार्च तक कराना सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने काफी पहले निर्देश दिए थे कि सभी कारोबारी अपना पैन अपडेट करा लें। पैन अपडेशन के बाद ही जीएसटीएन पोर्टल पर कारोबारियों का डाटाबेस माइग्रेट होगा। इस प्रक्रिया में बीते माह मुख्यालय पर विश्लेषण करने पर फील्ड कार्यालयों को निर्धारित तिथि तक कुछ काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
व्यापारी जिनका डाटा सत्यापित लगता है
ऐसे व्यापारी जिनका डाटा प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है, का विवरण सूची एक में संबंधित खंड के अधिकारी के लॉगिन पर जीएसटीएन पोर्टल पर प्रोविजनल आइडी और पासवर्ड सहित उपलब्ध होगा। किंतु खंड अधिकारी द्वारा संबंधित व्यापारी को ये दोनो चीजें उपलब्ध कराने के पहले पैन कार्ड की छायाप्रति से भौतिक रूप से डाटा और व्यापारी का सत्यापन करना जरूरी होगा। यह काम 28 फरवरी तक पूरा करना है।
ऐसे व्यापारी जिनका डाटा असत्यापित लगता है
ऐसे व्यापारी जिनका डाटा प्रथम दृष्टया असत्यापित प्रतीत होता है, का विवरण दूसरी सूची में दिया गया है। यह संबंधित खंड अधिकारी के लॉगिन पर जीएसटीएन पोर्टल पर प्रोविजनल आइडी व पासवर्ड सहित संबंधित जोनल अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की लॉगिन पर केवल व्यापारिक विवरण संबंधित सूची एमआइएस रिपोर्ट में मिलेगी।
ऐसे व्यापारी जिनके एक से अधिक टिन एक ही खंड में हैं तो कर निर्धारण अधिकारी जांच के बाद अपने स्तर पर पैन सत्यापित कर पोर्टल पर आइडी और पासवर्ड सही व्यापारी को 28 फरवरी तक उपलब्ध कराएंगे।
-ऐसे व्यापारी जिनका टिन एक ही लोकेशन के विभिन्न खंडों में अथवा विभिन्न लोकेशन में है तो संबंधित संयुक्त आयुक्त द्वारा विभिन्न संभागों के अधिकारियों से समन्वय बनाकर सही व्यापारी को आइडी और पासवर्ड दिलाया जाए।
-यदि व्यापारी अपना पैन अपडेट अथवा टिन सत्यापित नहीं कराता है तो संबंधित कर निर्धारण अधिकारी नियमानुसार टिन का निरस्तीकरण 10 मार्च तक करेंगे।
-यदि व्यापारी पैन अपडेट कराता है तो संबंधित कर निर्धारण अधिकारी मुख्यालय के निर्देश के आधार पर कार्रवाई करेंगे।