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इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर में भूमि खरीद पर स्टांप शुल्क नहीं

जागरण संवाददाता, कानपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टार्ट-अप योजना को सफल बनाने के लिए प

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Aug 2017 03:00 AM (IST)Updated: Thu, 17 Aug 2017 03:00 AM (IST)
इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर में भूमि खरीद पर स्टांप शुल्क नहीं
इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर में भूमि खरीद पर स्टांप शुल्क नहीं

जागरण संवाददाता, कानपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टार्ट-अप योजना को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्च¨रग क्लस्टर की स्थापना करने जा रही है। इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेशक आएं इसलिए निवेशकों को भूमि की खरीद पर स्टांप शुल्क में सौ फीसद छूट देने का फैसला लिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यो के लिए भी भूमि लेने पर स्टांप में छूट दी जानी है। इस संबंध में सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। यूपीएसआइडीसी में भी इलेक्ट्रानिक्स क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव है।

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प्रधानमंत्री ने बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही स्टार्ट अप योजना शुरू की है। उप्र सरकार ने 2016 में स्टार्ट अप नीति बनाई थी ताकि यहां सॉफ्टवेयर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक से जुड़े उत्पादों से संबंधित उद्योगों की स्थापना हो सके। पिछली सपा सरकार में योजना को आगे बढ़ाने को लेकर कोई खास काम नहीं हो सका। अब सूबे में भी भाजपा की सरकार है तो निवेशकों के लिए माहौल बनाया जा रहा है।

दो मदों में मिलेगी छूट

उप्र इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति और उप्र सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति 2016 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्च¨रग क्लस्टर की स्थापना के लिए भूमि खरीदने या पट्टा पर लेने में स्टांप शुल्क में सौ फीसद तक छूट दी जाएगी। वे लोग जो सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोजन के लिए भूमि या भवन की खरीद अथवा पट्टे पर लेंगे उन्हें भी स्टांप शुल्क में सौ फीसद की छूट दी जाएगी।


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