मैनावती मार्ग से मकड़ीखेड़ा तक पास होंगे नक्शे
जागरण संवाददाता, कानपुर : मैनावती मार्ग से मकड़ीखेड़ा (न्यू कानपुर सिटी) तक 20 साल से नक्शा
जागरण संवाददाता, कानपुर :
मैनावती मार्ग से मकड़ीखेड़ा (न्यू कानपुर सिटी) तक 20 साल से नक्शा पास करने की लगी रोक केडीए बोर्ड बैठक ने हटा ली है। अब इन इलाकों के नक्शे पास होगे। दो सौ हेक्टेयर में न्यू कानपुर सिटी बसाने की भी स्वीकृति बोर्ड ने दे दी।
प्राधिकरण मुख्यालय में मंडलायुक्त व केडीए अध्यक्ष पीके महान्ति की अध्यक्षता में हुई 122वीं बोर्ड बैठक 15 प्रस्ताव रखे गए। उपाध्यक्ष के विजयेन्द्र पाण्डियन ने पत्रकारों को बताया कि मैनावती मार्ग से मंकड़ीखेड़ा तक पांच सौ हेक्टेयर में न्यू कानपुर सिटी बसाने के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी की गई थी। पहले गंगोत्री योजना के नाम से, बाद में न्यू कानपुर सिटी के नाम से योजना का निर्णय हुआ था। वर्ष 1997 से नक्शा स्वीकृति पर रोक लगा दी गई थी। इसके चलते क्षेत्र में अवैध निर्माण बन गए हैं। अब नक्शा पास करने पर लगी रोक हटा ली गई है। अब दो सौ हेक्टेयर जमीन पर न्यू कानपुर सिटी बसायी जाएगी। 111 हेक्टेयर जमीन केडीए के पास है, बची जगह किसानों से लैंड पुलिंग के माध्यम से ली जाएगी। बने निर्माणों के नक्शे भी पास किए जाएगे। इस इलाके में दर्जनों स्कूल बने हुए हैं। अगले साल से योजना की नींव रखने का काम शुरू हो जाएगा।
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मेट्रो रेल की संशोधित डीपीआर बनाने को स्वीकृति
मेट्रो रेल की संशोधित विस्तृत कार्ययोजना (डीपीआर) बनाने की बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है। डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी राइट्स कंपनी को दी गई है। नई मेट्रो नीति 2017 के तहत डीपीआर तैयार होगी। इसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) से बनाने का खाका तैयार किया जाएगा। डीपीआर बनाने के लिए 35 लाख और जीएसटी भुगतान शामिल करके धनराशि दी जाएगी। मोबिलिटी प्लान बनाने की जिम्मेदारी अरबन मॉस ट्रांजिट कंपनी को दी गई है। इसके लिए 40 लाख व जीएसटी भुगतान शामिल करके धनराशि दी जाएगी।
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सील इमारतों को खोलने से पहले नहीं जमा होगी प्रतिभूति
सील इमारत से अशमनीय भाग को हटाने के लिए शपथ पत्र के साथ प्रतिभूति शुल्क वसूला जाता था। शुल्क कई गुना होने और एक निर्धारित अंवधि तक निर्माण न गिराने पर धनराशि जब्त हो जाती थी। इसके चलते कोई शुल्क जमा ही नहीं कर रहा था। इसके लिए छह सदस्यीय कमेटी बनी। कमेटी ने 29 सितंबर 2017 रिपोर्ट दी कि अशमनीय भाग पर प्रतिभूति वसूले का कोई प्राविधान अधिनियम में नहीं है। यह गलत है। इसको हटाया जाए। इस संस्तुति को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया और प्रतिभूति समाप्त कर दी है। अब सात सौ सील इमारत खुलने की राह आसान हो जाएगी।
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ड्रोन के संचालन व लैंड आडिट की स्वीकृति
बोर्ड ने ड्रोन से अवैध निर्माणों पर नजर रखने और अपनी जमीनों के सर्वे करने के लिए स्वीकृति दे दी है। यूपी डेस्को को केडीए ने ड्रोन के संचालन की जिम्मेदारी दी है। पीसीएस मैनेजमेंट कंसलटेंसी लखनऊ द्वारा जमीनों की आडिट की जा रही है। किदवईनगर में गायब 17 भूखंड चिह्नित किए गए हैं।
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नौबस्ता में बनेगा सौ बेड का अस्पताल
केडीए ने नौबस्ता की मौरंग मंडी में दस हजार वर्गमीटर जमीन पर स्वास्थ्य विभाग को सौ बेड का अस्पताल बनाने को नि:शुल्क जमीन दे दी। इसके अलावा विद्युत उपकेंद्र बनाने के लिए गज्जूपुरवा व बारासिरोही में छह-छह सौ वर्गमीटर जगह जमीन दी गई है।
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ये भी हुए फैसले
0 बचे 55 सौ फ्लैट एजेंसी के माध्यम से बेचने के लिए स्वीकृति। छह माह में एजेंसी को फ्लैट बेचने होगे। इसके लिए केडीए जल्द टेंडर कराएगा।
0 नगर निगम को हस्तानांतरण नहीं हुई कालोनियों के रखरखाव के लिए यूजर चार्ज वसूले जाने पर बोर्ड ने कहा कि पहले पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। इसका प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखा जाए।
0 आउटसोर्सिग की जगह सेवानिवृत्त सहायक नगर नियोजक, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, लेखपाल व सर्वेयर रखने के लिए खुद एक साक्षात्कार के आधार पर रखने के आदेश बोर्ड ने दिए।
0 विकास प्राधिकरणों में समूह ग व घ के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2016 को बोर्ड ने शामिल कर लिया।
0 प्राधिकरण कर्मियों व आश्रितों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को बोर्ड ने पास कर दिया।
0 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन को बैरी अकबरपुर कछार में जमीन देने के बाबत बोर्ड ने कहा कि राजस्व परिषद से अनुमति लेने के बाद विचार किया जाएगा।
0 फैक्ट्री एरिया में विजय सिंह गौर के भूखंड संख्या 122 ए व 122 बी ब्लाक टी के औद्योगिक भू उपयोग के भूखंड पर विशेष अनुमति पर होटल बनाने की अनुमति बोर्ड ने दी।
नगर आयुक्त के न आने पर नाराजगी
नगर आयुक्त के बैठक में न आने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई। नगर निगम की तरफ से अपर नगर आयुक्त विनोद गुप्ता आए थे। सचिव केपी सिंह ने बताया कि नगर आयुक्त बीमारी के कारण नहीं आ पाए। नाम पंिट्टका में गलत नाम लिखे जाने पर भी मंडलायुक्त ने नाराजगी जतायी। बैठक में जिलाधिकारी नगर सुरेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी कानपुर देहात राकेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अरुण कुमार, विशेष आमंत्रित सदस्य नीरज श्रीवास्तव आदि थे।
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अवैध निर्माण सील करने के आदेश
मंडलायुक्त ने खलासी लाइन में अवैध निर्माण बनाए जाने पर नाराजगी जतायी और फाइल तलब की। आवासीय पर बरातशाला का नक्शा पास होने पर नगर नियोजक ज्योति प्रकाश को फटकार लगायी। उपाध्यक्ष ने बताया कि सील की कार्रवाई की जा रही है।