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महिला अपराध पर गंभीर हुआ न्यायालय, सिर्फ 11 दिन में सुना दी छेड़छाड़ के आरोपित को सजा Kanpur News

बाबूपुरवा में अधेड़ ने पड़ोस में रहने वाली किशोरी को घर बुलाकर की थी छेड़छाड़ छह लोगों के हुए बयान।

By AbhishekEdited By: Published: Fri, 13 Dec 2019 03:31 PM (IST)Updated: Fri, 13 Dec 2019 05:58 PM (IST)
महिला अपराध पर गंभीर हुआ न्यायालय, सिर्फ 11 दिन में सुना दी छेड़छाड़ के आरोपित को सजा Kanpur News
महिला अपराध पर गंभीर हुआ न्यायालय, सिर्फ 11 दिन में सुना दी छेड़छाड़ के आरोपित को सजा Kanpur News

कानपुर, जेएनएन। देश में जिस तरह से किशोरियों और युवतियों से दुष्कर्म व छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी हैं, इसको लेकर अब न्यायालयों ने भी दोषियों को जल्द सजा सुनाने की पहल शुरू कर दी है। गुरुवार को किशोरी से छेड़छाड़ के ऐसे ही एक मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने दोषी अधेड़ को 11 दिन में दोषी करार देकर तीन वर्ष कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की धनराशि पीडि़ता को दी जाएगी।

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24 नवंबर को दर्ज हुई थी थाने में रिपोर्ट

बाबूपुरवा निवासी 40 वर्षीय राजेश कुमार पड़ोस में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और अश्लील हरकतें करने लगा। किशोरी ने भागने की कोशिश की तो उसके कपड़े फाड़ दिए। बचकर भागी किशोरी के गुमशुम रहने पर घर वालों ने पूछताछ की तो उसने मां को सारी बात बताई। इसके बाद स्वजन ने बाबूपुरवा थाने में तहरीर दी। 22 नवंबर 2019 को हुई घटना की रिपोर्ट 24 नवंबर को दर्ज हुई। बाबूपुरवा पुलिस ने भी तेजी से कार्रवाई की। विवेचक ने रिपोर्ट दर्ज होने के पांच दिन भीतर ही चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी।

तीन दिन में ही आरोप तय कर की सुनवाई 

न्यायालय ने महज तीन दिन में ही आरोप तय कर सुनवाई शुरू कर दी। विशेष लोक अभियोजक गंगा प्रसाद यादव ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में रोजाना सुनवाई का निर्णय लिया। इसके चलते पीडि़ता, उसके माता-पिता, पीडि़ता का मेडिकल करने वाले डॉक्टर और विवेचना करने वाले विवेचक समेत कुल छह गवाह न्यायालय में पेश किए गए। पीडि़ता के बयानों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी अधेड़ को सजा सुना दी।  


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