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छह माह में भूखंड पर कब्जा अन्यथा धनराशि वापस

जागरण संवाददाता, कानपुर : उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआइडीसी) प्रबंधन ने बड़ा फैसल

By JagranEdited By: Published: Sun, 15 Oct 2017 01:20 AM (IST)Updated: Sun, 15 Oct 2017 01:20 AM (IST)
छह माह में भूखंड पर कब्जा अन्यथा धनराशि वापस
छह माह में भूखंड पर कब्जा अन्यथा धनराशि वापस

जागरण संवाददाता, कानपुर : उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआइडीसी) प्रबंधन ने बड़ा फैसला किया है। ऐसे आवंटी जो भूखंड के विवादित होने के कारण कब्जा नहीं ले पा रहे हैं, अब वे ब्याज सहित अपना धनराशि वापस ले सकते हैं। भविष्य में भी जिन्हें भूखंड आवंटित होगा, उन्हें छह माह के अंदर कब्जा दिया जाएगा। अगर नहीं मिला तो वे भी पैसे वापस ले सकेंगे या दूसरा भूखंड आवंटित करा सकेंगे।

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अभी तक विवादित भूखंड का परितर्वन बड़ी मुश्किल से हो पाता था। जिस औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड विवादित होता था तो आवंटी को विवाद के निस्तारण तक दौड़ाया जाता था। उसे यह ढांढस बंधाया जाता था कि विवाद का निस्तारण हो जाएगा। कई बार आवंटी किश्तें जमा नहीं करते थे तो पूर्व में जमा किश्तें ब्याज में काट ली जाती थीं और आवंटी को कुछ भी वापस नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रबंधन ने बड़ा निर्णय लिया और कहा है कि जिस औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड विवादित होगा अगर वहां दूसरा भूखंड नहीं होगा तो उसके बदले में दूसरे औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड आवंटित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं अगर आवंटी दूसरा भूखंड नहीं लेना चाहेगा तो उसके द्वारा जमा की गई राशि पर छह प्रतिशत ब्याज जोड़कर पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। यह धनराशि वापसी के लिए किए गए आवेदन के एक माह के अंदर वापस की जाएगी। जो लोग दूसरी जगह भूखंड लेंगे उन्हें भूखंड तभी मिलेगा जब वे ब्याज, अनुरक्षण शुल्क, समय विस्तारण शुल्क आदि आवंटन से पहले ही जमा करेंगे। प्रबंधन किसी भी बकाये को माफ नहीं करेगा।


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