Move to Jagran APP

क्रूर तरीके से दो मासूमों की हत्या करने वाले को फांसी की सजा

निर्ममता से दो मासूम बच्चों की गला काटकर हत्या में दोषी राजेश मांझी को कानपुर के अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति कुमार ने मृत्युदंड की सजा सुनाई।

By Nawal MishraEdited By: Published: Wed, 20 Sep 2017 10:35 PM (IST)Updated: Thu, 21 Sep 2017 07:00 PM (IST)
क्रूर तरीके से दो मासूमों की हत्या करने वाले को फांसी की सजा
क्रूर तरीके से दो मासूमों की हत्या करने वाले को फांसी की सजा

कानपुर (जेएनएन)। निर्ममता से दो मासूम बच्चों की गला काटकर हत्या में दोषी राजेश मांझी को अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने बुधवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई। सरसैया घाट के जनाना घाट निवासी टिंकू पाल के दो पुत्रों के हत्यारे पड़ोसी राजेश मांझी को 15 सितंबर को न्यायालय ने दोषी करार दिया था। 

loksabha election banner

अपने निर्णय में न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त द्वारा पूरे समाज के लिए खतरा उत्पन्न किया गया जैसा कि साक्ष्य में आया है। यदि तीसरा पुत्र शोर नहीं मचाता और थोड़ा बड़ा होने के कारण न भागता तो पाशविकता का शिकार हो सकता था।

यह भी पढ़ें: पहली बार सैनिक स्कूल में मिलेगा बेटियों को दाखिला

साक्ष्य में आया है कि घटना के समय आसपास भय का वातावरण बन गया था। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। इस तरह से अभियुक्त वादी के शेष बचे परिवार और समाज के लिए खतरा है। उसने पाशविक, अत्यंत क्रूर व राक्षसी परिस्थितियों में वीभत्स तरीके से एक के बाद एक दोनों अबोध बालकों की धारदार हथियार चाकू से गला काटकर निर्मम व जघन्य हत्या की है जो विरलतम से विरलतम श्रेणी में आता है। अभियुक्त को मृत्युदंड देने के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक परिस्थिति प्रकट नहीं होती है। उसे फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक मृत्यु न हो जाए। निर्णय के बाद न्यायाधीश ने कलम तोड़ दी।

यह भी पढ़ेंरिपोर्टः गुमनामी बाबा से जुड़ी तीन दशक पुरानी पहेली सुलझने की उम्मीद

शासकीय अधिवक्ता राजेश्वर तिवारी ने बताया कि निर्णय की पुष्टि के लिए न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट भेजा जाएगा। राजेश के पास उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त है। अपील नहीं करने की स्थिति में उसकी फांसी का समय तय किया जाएगा। सजा सुनाए जाने के बाद राजेश को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.