पंजीयन रद होने पर भी कर सकेंगे कारोबार
जागरण संवाददाता, कानपुर : जीएसटी को लेकर कारोबारी बुरी तरह भयभीत हैं कि उसके नियमों में काम करना मुश
जागरण संवाददाता, कानपुर : जीएसटी को लेकर कारोबारी बुरी तरह भयभीत हैं कि उसके नियमों में काम करना मुश्किल हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है किसी गड़बड़ी की वजह से अगर जीएसटी का पंजीयन रद हो गया तो भी कारोबारी व्यापार कर सकेंगे।
जीएसटी में पंजीयन रद होने के बाद भी कारोबारियों के पास अपनी बात कहने का मौका होगा। अगर किसी व्यापारी का पंजीयन रद हो गया है तो सिस्टम में रिवोकेशन अप्लीकेशन की व्यवस्था है। इसके तहत उस कारोबारी को 30 दिन के अंदर रिवोकेशन अप्लीकेशन फाइल करनी होगी। इस अप्लीकेशन के आधार पर उसके पंजीयन रद किये जाने के संबंध में जांच की जाएगी। इस अप्लीकेशन का कारोबारी के लिए बहुत फायदा है। इसे फाइल करने के बाद वह अपना कारोबार चालू रख सकता है। उसे रिटर्न आदि भरने के सारे कार्य उसी तरह करने का अधिकार होगा जैसा कि बाकी कारोबारी करेंगे। यह अधिकार उसके पास अंतिम निर्णय आने तक रहेंगे। अगर फाइनल निर्णय उसके खिलाफ हो गया तो वह पंजीयन पूरी तरह रद माना जाएगा। अगर निर्णय कारोबारी के पक्ष में हुआ तो वह अपना कारोबार जारी रख सकेगा।
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15 दिन में अपलोड करना होगा सर्वे
अगर किसी कारणवश दुकान, प्रतिष्ठान, गोदाम आदि में कहीं सर्वे की बात आती है तो सर्वे के 15 दिन के अंदर अधिकारी को अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। व्यापारी को पता रहेगा कि उसके किस प्वाइंट पर क्वैरी है। जिन कारोबारी ने अपने सभी कागजात ठीक से भरे होंगे अगर उससे किसी अधिकारी ने सवाल पूछ लिया तो ऊपर बैठे अफसर उस अधिकारी से भी सवाल कर सकते हैं कि यह प्रश्न क्यों किया जा रहा है।