नए कारोबारी 21 जून से करा सकेंगे पंजीयन
जागरण संवाददाता, कानपुर : जो कारोबारी या सर्विस प्रोवाइडर अभी तक वैट में पंजीयन के दायरे से बाहर हैं
जागरण संवाददाता, कानपुर : जो कारोबारी या सर्विस प्रोवाइडर अभी तक वैट में पंजीयन के दायरे से बाहर हैं, वे 21 जून से जीएसटी में पंजीयन करा सकेंगे। इसके साथ ही जो लोग नया कारोबार शुरू कर रहे हैं वे भी 21 जून से इसका लाभ उठा सकेंगे।
अभी तक बहुत से कारोबार ऐसे हैं जिन्हें वैट से छूट प्राप्त है। इसमें कानपुर में सबसे बड़ा कारोबार कपड़े का है जिस पर अभी तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अब इस पर पांच फीसद टैक्स प्रस्तावित किया गया है। दूसरी ओर खाद्यान्न में सिंघाड़ा पर अभी तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन पांच फीसद टैक्स लगाया गया है। शहर में थोक व फुटकर की कई हजार कपड़े की दुकानें हैं। जिन पर रेडीमेड कपड़े भी बेचे जाते हैं, वहां जरूर वैट का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इनकी संख्या 15 से 20 फीसद ही है। जिन लोगों का वैट में रजिस्ट्रेशन है, उन्हें तो अनिवार्य रूप से जीएसटी में माइग्रेशन कराना है, लेकिन जिनका पंजीयन नहीं है, उन्हें आगे कारोबार करने के लिए नया पंजीयन कराना होगा। वाणिज्य कर एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार पाठक के मुताबिक 21 जून से नए कारोबारियों के लिए पंजीयन शुरू हो जाएगा। साथ ही 27 जून से कारोबारी अपना प्रॉविजनल जीएसटी प्रमाणपत्र भी डाउनलोड कर सकेंगे। यह प्रॉविजनल प्रमाणपत्र छह माह के लिए मान्य होगा।
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यह भी जानें
- वैट में पंजीकृत व्यापारियों के माइग्रेशन के लिए 25 जून से फिर प्रक्रिया शुरू हो रही है।
- जिन कारोबारियों को अलग-अलग प्रदेशों में कार्य करना है, उन्हें हर प्रदेश के हिसाब से अपना पंजीयन कराना होगा।
- एक प्रदेश के अंदर की सभी ब्रांच, गोदाम या सेल डिपो उसी पंजीयन में शामिल होंगे।
- वर्टिकल यूनिट के लिए अलग से पंजीयन कराया जा सकता है।