टेनरियों के लिए मुफीद है रमईपुर
जागरण संवाददाता, कानपुर : जाजमऊ क्षेत्र की टेनरियों को रमईपुर के पास सेन पश्चिम पारा गांव में शिफ्ट
जागरण संवाददाता, कानपुर : जाजमऊ क्षेत्र की टेनरियों को रमईपुर के पास सेन पश्चिम पारा गांव में शिफ्ट किया जा सकता है। वहां ग्राम समाज की करीब 650 एकड़ भूमि उपलब्ध है। मंगलवार को टेनरियों की शिफ्टिंग की संभावना तलाशने आए वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव सरन ने सेन पश्चिम पारा गांव की भूमि का निरीक्षण किया। आसपास कोई गांव न होने से उन्होंने भूमि को मुफीद माना।
वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव सरन टेनरियों के लिए भूमि तलाशने में जुटे हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने गंगा बैराज स्थित ट्रांसगंगा सिटी को देखा था। मंगलवार सुबह वे रमईपुर कस्बा से सटे सेन पश्चिम पारा गांव पहुंचे। पहले उन्होंने कुरौना बहादुर नगर गांव में 105 एकड़ में प्रस्तावित मेगा लेदर क्लस्टर की भूमि देखी। उन्होंने यूपीएसआइडीसी एमडी रणवीर प्रसाद और डीएम सुरेंद्र सिंह से कहा कि अगर इसके पास ही भूमि मिल जाए तो अच्छा होगा। इस पर उद्यमी अशरफ रिजवान ने बताया कि सेन पश्चिम पारा गांव में ग्राम समाज की भूमि है, लेकिन हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उनके सुझाव पर सेन पश्चिम पारा पहुंचे अफसरों ने भूमि का सर्वे किया। डीएम ने कहा कि भूमि पर्याप्त है, चरागाह की करीब 70 हेक्टेयर भूमि को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जा सकता है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी आसानी से लग जाएगा और नहर से पानी भी मिल जाएगा।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि भूमि का नक्शा तत्काल उपलब्ध कराएं। डीएम ने कहा कि अभिलेखों में भूमि राजस्व विभाग के नाम दर्ज है। केडीए उपाध्यक्ष के विजयेंद्र पांडियन ने भी भूमि को पर्याप्त बताया। इस दौरान यूपीएसआइडीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश झा, अधिशासी अभियंता संजय तिवारी, केडीए के मुख्य नगर नियोजक आशीष शिवपुरी आदि रहे।
साढ़ गांव की भूमि देखी
अपर मुख्य सचिव ने नर्वल तहसील के साढ़ गांव में ग्राम समाज की भूमि भी देखी। साढ़, लक्ष्मणखेड़ा और गोपालपुर नर्वल गांव की करीब 600 एकड़ भूमि है।
सरकार चाहती शिफ्ट हों टेनरियां
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में राज्य सरकार गंगा को प्रदूषित कर रही टेनरियों को शिफ्ट करने का वादा कर चुकी है। हालांकि एनजीटी ने इस संबंध में आदेश पारित नहीं किया है। राज्य सरकार को आशंका है कि एनजीटी शिफ्टिंग का आदेश दे सकती है।