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जीएसटी में पुली पर बढ़ा पांच गुना टैक्स

जागरण संवाददाता, कानपुर : कृषि उत्पाद व अन्य कार्यो में इस्तेमाल की जाने वाली पुली पर 23 फीसद टैक्स

By JagranEdited By: Published: Sun, 21 May 2017 01:00 AM (IST)Updated: Sun, 21 May 2017 01:00 AM (IST)
जीएसटी में पुली पर  बढ़ा पांच गुना टैक्स
जीएसटी में पुली पर बढ़ा पांच गुना टैक्स

जागरण संवाददाता, कानपुर : कृषि उत्पाद व अन्य कार्यो में इस्तेमाल की जाने वाली पुली पर 23 फीसद टैक्स की वृद्धि से कारोबारी निराश हैं। इसे देखते हुए कारोबारियों ने स्टाक घटाना शुरू कर दिया है ताकि जब जीएसटी लागू हो तो वे नुकसान से बच सकें। थोक बाजार में बिक्री तेजी से घटी है।

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सिलाई मशीन, चक्की, नलकूप और कार के इंजन में बेल्ट लगती है। इसके सहारे ही आगे पूरा सिस्टम काम करता है। बेल्ट को पुली पर चढ़ाया जाता है। इस पुली पर अब तक पांच फीसद वैट था पर अब जीएसटी में इसे 28 फीसद के स्लैब में रखा गया है। कारोबारियों के मुताबिक पांच से 28 फीसद टैक्स पर आने से जिनके पास बड़ा स्टाक बचेगा उन्हें नुकसान हो सकता है।

इन क्षेत्रों में बनती पुली

लाटूश रोड, अनवरगंज, जरीब चौकी, दादानगर, पनकी

बेल्ट पर 18 फीसद टैक्स

जीएसटी में पुली पर जहां 28 फीसद टैक्स है वहीं बेल्ट पर 18 फीसद रखा गया है। बेल्ट पर अब तक पांच फीसद वैट व 12.5 फीसद एक्साइज है।

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पुली व बेल्ट साथ बिकती हैं। दोनों पर अलग टैक्स की वजह से शुरुआती दौर में टैक्स काटने में मुश्किलें होंगी। दुकानदारों ने स्टाक कम करना शुरू कर दिया है। इससे बिक्री घट गई है।

-सुरेंद्र सनेजा, चेयरमैन मशीनरी एंड मिल स्टोर्स मर्चेट एसोसिएशन


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