जिसने पनाह दी, उसी की हत्या, मिली उम्रकैद
जागरण संवाददाता, कानपुर : पनाह देने वाले की हत्या करने के आरोप में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उम
जागरण संवाददाता, कानपुर : पनाह देने वाले की हत्या करने के आरोप में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। वहीं लापरवाही बरतने पर विवेचक के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
काकादेव के नवीन नगर निवासी आनंद अग्रवाल का डबल पुलिया में प्लाट था। जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी चौकीदार व्यास अग्निहोत्री (60) पर थी। उनके साथ कमला तिवारी (45) नाम की महिला भी रहती थी। व्यास ने उन्नाव के गिरजी खेड़ा निवासी युवक शारदा को भी काम दिलाया था। रहने का स्थान न होने पर व्यास ने उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र सिंह सचान ने बताया किया कि शारदा के कमला से संबंधों की जानकारी पर व्यास ने विरोध किया। इसे लेकर उसे घर से जाने को भी कहा। इसी विवाद के चलते 4 मई 2005 की दोपहर एक बजे शारदा ने हंसिया से व्यास की गर्दन रेत दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट प्लाट मालिक आनंद अग्रवाल ने काकादेव थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने रक्तरंजित हंसिया मौके से बरामद की थी। न्यायालय ने विवेचक रहे तत्कालीन इंस्पेक्टर त्रिपुरारी पांडेय के खिलाफ डीजीपी को आदेश की प्रति भेजकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि विवेचक ने मृतक के गले में पड़ी रस्सी की फर्द नहीं बनाई थी। गिरफ्तारी के संबंध में भी गलत बयान किए थे।