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रजिस्ट्रेशन कराने पर ही केबिल आपरेटरों को आइटीसी का लाभ

जागरण संवाददाता, कानपुर : जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) में 20 लाख रुपये तक के टर्नओवर वालों को रज

By JagranEdited By: Published: Thu, 27 Apr 2017 08:12 PM (IST)Updated: Thu, 27 Apr 2017 08:12 PM (IST)
रजिस्ट्रेशन कराने पर ही केबिल आपरेटरों को आइटीसी का लाभ
रजिस्ट्रेशन कराने पर ही केबिल आपरेटरों को आइटीसी का लाभ

जागरण संवाददाता, कानपुर : जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) में 20 लाख रुपये तक के टर्नओवर वालों को रजिस्ट्रेशन से छूट है किंतु लोकल केबिल आपरेटरों (एलसीओ) को आइटीसी का लाभ तभी मिल सकेगा जब वह रजिस्टर्ड होंगे।

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यह बात दिल्ली से आए चार्टर्ड एकाउंटेंट अमित कुमार गर्ग ने लाजपत भवन में केबिल नेटवर्क कंपनियों के लिए आयोजित जीएसटी सेमिनार में कही। उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे गिनाते हुए कहा कि उन्हें केबिल, स्टेशनरी, आफिस का किराया, लैपटॉप आदि की खरीद में खर्च होने वाले पैसे का लाभ मिल सकेगा जो उनकी लागत का हिस्सा है। ऐसा न होने पर उन्हें सारे खर्च का बोझ अपने ऊपर लेना होगा।

सीए ने कहा कि केबिल आपरेटरों को भी अब डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ना होगा और अपने ग्राहकों को मैनुअल रसीद के स्थान पर इनवाइस जारी करना होगा, यहां तक कि भुगतान भी नकद के बजाए कार्ड से लिया जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक टैक्स की दर तो नहीं तय हुई किंतु इसमें एक ही टैक्स लगेगा जबकि वर्तमान में उन्हें मनोरंजन कर और सर्विस टैक्स दोनों देना होता है। वहीं 50 लाख रुपये तक के टर्नओवर पर कंपाउंडिंग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं जिस पर उन्हें एक फीसद टैक्स देना होगा किंतु इस व्यवस्था में उन्हें आइटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। इस अवसर पर संयोजक संजीव दीक्षित ने स्वागत करते हुए केबिल आपरेटरों की समस्याओं से अवगत कराया। कार्यक्रम में सीए विनीत, संजीव कुमार और एडवोकेट अमित कुमार विशेष तौर पर मौजूद थे।


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