30 तक जमा कर सकते बांड की रकम
जागरण संवाददाता, कानपुर : कालाधन जमा करने वालों को इसकी घोषणा करने के लिए लागू की गयी प्रधानमंत्री ग
जागरण संवाददाता, कानपुर : कालाधन जमा करने वालों को इसकी घोषणा करने के लिए लागू की गयी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) 2016 में शामिल होने वालों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने राहत दी है। योजना के तहत घोषित राशि का 25 फीसद बांड के रूप में जमा करना था। इस रकम को अब 30 अप्रैल तक जमा किया जा सकता है।
बोर्ड के अपर सचिव डॉक्टर टीएस मपवाल ने परिपत्र में कहा है कि बैंक के बांड खाते में 25 फीसद धनराशि 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। दरअसल बैंकों ने मार्च माह में इस योजना के तहत कर की धनराशि 49.9 फीसद तो स्वीकार कर ली किंतु अनेक बैंकों ने घोषित धनराशि की 25 फीसद राशि जमा करने में आनाकानी की। यह 25 फीसद राशि चार साल के लिए बांड के रूप में बैंकों में जमा होनी थी। परिणाम स्वरूप अनेक घोषणाकर्ताओं ने कर की राशि तो 31 मार्च 2017 तक जमा करा दी किंतु बांड की रकम बैंक के बांड खाते में नहीं जमा कराई जा सकी। इनकी समस्या का निदान करने के लिए बोर्ड ने अब बांड राशि जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल की है।
बोर्ड ने योजना अपनाने के लिए दाखिल किए जाने वाले प्रार्थनापत्र फार्म 1 दाखिल करने का समय 10 मई तक केवल उन घोषणा कर्ताओं के लिए किया है ताकि वह बैंक में 25 फीसद बांड की रकम जमा कर प्रमाण पत्र के साथ यह प्रार्थना पत्र आयकर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।