इलाज में हुआ खर्च अदा करे बीमा कंपनी
जागरण संवाददाता, कानपुर : मेडीक्लेम पॉलिसी लेने के बाद भी इलाज में हुए खर्च को देने से बीमा कंपनी ने
जागरण संवाददाता, कानपुर : मेडीक्लेम पॉलिसी लेने के बाद भी इलाज में हुए खर्च को देने से बीमा कंपनी ने इंकार कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह ने 81,785 रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। बीमा कंपनी को पांच हजार रुपये वाद व्यय भी पीड़ित को देना होगा।
जीटी रोड सकेरा इस्टेट निवासी शमीम रजा ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 11 मई 2007 को मेडीक्लेम पॉलिसी ली थी जो 10 मई 2008 तक प्रभावी थी। इस बीच उन्होंने चेकअप कराया तो डाक्टरों ने इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जहां डाक्टरों ने उन्हे डिजिनेस और सिंकोप नामक बीमारी से पीड़ित बताया। इलाज के बाद 30 जून 2007 को उन्हे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस पूरे इलाज में आए खर्च का जब शमीम ने क्लेम मांगा तो बीमा कंपनी ने बीमारी छिपाकर बीमा कराने की बात कहते हुए क्लेम देने से इंकार कर दिया था।