बेटे को सरिया मारने में वकील पिता को पांच वर्ष कैद
जागरण संवाददाता, कानपुर : पांच वर्षीय बेटे को सरिया मारकर मरणासन्न करने वाले वकील पिता को अपर जिला ए
जागरण संवाददाता, कानपुर : पांच वर्षीय बेटे को सरिया मारकर मरणासन्न करने वाले वकील पिता को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता गुप्ता ने पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। निर्णय देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की पारिवारिक विवाद में बच्चों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति उनके कोमल मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव डालती है और यह प्रभाव जिंदगी भर रहता है। इसे हतोत्साहित करने के लिए कठोर कारावास देना जरुरी है।
कल्याणपुर के आवास विकास कालोनी निवासी रिजर्व बैंक में बतौर क्लर्क कार्यरत विजयानंद राय रिटायरमेंट के बाद कचहरी में वकालत करने लगे। विशेष अभियोजन अधिकारी राजेंद्र सिंह सचान के मुताबिक बिहार में रहने वाली उनकी पत्नी मुन्नी 8 अक्टूबर 1998 को अपने पांच वर्षीय बेटे विवेक के साथ कल्याणपुर आयी तो विजयानंद के साथ रह रही दूसरी स्त्री को देखकर विवाद करने लगी। विजयानंद ने इस विवाद में पत्नी के साथ बेटे विवेक को भी निशाना बनाया और उसके सिर पर सरिया से हमला कर दिया जिसमे विवेक मरणासन्न हो गया। मुन्नी बेटे को बचाने के लिए वहां से भागी और घायल अवस्था में ही लेकर कानपुर सेंट्रल पहुंच गयी। जहां जीआरपी ने देखा तो बच्चे को केपीएम अस्पताल में भर्ती कराया। कई दिन के उपचार के बाद बेटे की हालत सामान्य हुई। घटना के तीन दिन बाद 11 अक्टूबर को मुन्नी ने पति के खिलाफ कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि इस पूरे मामले पर कोर्ट में 2003 में ही अभियुक्त के अंतिम बयान दर्ज कर लिए गए थे जिसके बाद निर्णय आ जाता लेकिन एक शपथपत्र देकर मामले को 13 साल लंबित रखा गया।