झोलाछाप को पांच वर्ष कैद, 25 हजार जुर्माना
जागरण संवाददाता, कानपुर : गलत इलाज से हुई युवक की मौत के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक
जागरण संवाददाता, कानपुर : गलत इलाज से हुई युवक की मौत के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने एक झोलाछाप को पांच वर्ष कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने से आधी धनराशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी।
9 सितंबर 2008 को सचेंडी के छीतेपुर निवासी सुरेंद्र साहू के पेट में अचानक दर्द उठा था। पत्नी कृष्णा उसे बंगाली कालोनी स्थित झोलाछाप दुलारधर के क्लीनिक लेकर गई। झोलाछाप ने सुरेंद्र को दो इंजेक्शन लगाए और ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने लगा। इसी बीच सुरेंद्र की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। यह देख झोलाछाप फरार हो गया। घटना की रिपोर्ट सुरेंद्र की भाई रामप्रकाश ने सचेंडी थाने में दर्ज कराई थी। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि न्यायालय ने जब आरोपी से डिग्री मांगी तो वह नहीं दिखा सके। गवाहों की गवाही के बाद न्यायालय ने झोलाछाप को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया।