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आइएसआइ एजेंट को 13 साल की सजा

जागरण संवाददाता, कानपुर : आइएसआइ एजेंट इम्तियाज अली को नगर की विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता सि

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Mar 2017 11:27 PM (IST)Updated: Fri, 24 Mar 2017 11:27 PM (IST)
आइएसआइ एजेंट को 13 साल की सजा
आइएसआइ एजेंट को 13 साल की सजा

जागरण संवाददाता, कानपुर : आइएसआइ एजेंट इम्तियाज अली को नगर की विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता सिंह ने दोषी करार देते हुए शुक्रवार को 13 साल की सजा सुना दी। न्यायालय के निर्णय की खास बात यह है कि आइएसआइ एजेंट को दी गई सभी सजाएं अलग-अलग चलेंगी। न्यायालय ने उस पर 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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भारत की खुफिया सूचनाएं एकत्र करना और उन्हें पाक एजेंसी आइएसआइ को देने के आरोप में 11 सितंबर 2009 को एटीएस ने सचेंडी स्थित तोमर पीसीओ से झांसी के मऊरानीपुर निवासी इम्तियाज अली को गिरफ्तार किया था। उसके पास से एटीएस को सैन्य क्षेत्र के नक्शे, फर्जी आइडी, सेना के बैच मोनोग्राम समेत कई सामान बरामद हुआ। एटीएस ने अपनी विवेचना के दौरान 24 गवाह बनाए जिसमें 17 गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे। पूरे मामले पर सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने शुक्रवार को उसे दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।

'आमतौर पर निर्णय में सुनाई गई सजा में सभी सजाएं एक साथ चलने की बात कही जाती है लेकिन न्यायालय ने सभी सजाएं अलग-अलग चलने की बात कही है। निर्णय के खिलाफ अपील करेंगे।' - शकील अहमद बुंदेला, अभियुक्त के वकील


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