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ऑपरेशन की नहीं ली अनुमति, देना होगा खर्च

कानपुर : महिला की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करने से पूर्व उनके संरक्षक की अनुमति डॉक्टरों ने नहीं ली।

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Mar 2017 01:02 AM (IST)Updated: Fri, 24 Mar 2017 01:02 AM (IST)
ऑपरेशन की नहीं ली  अनुमति, देना होगा खर्च
ऑपरेशन की नहीं ली अनुमति, देना होगा खर्च

कानपुर : महिला की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करने से पूर्व उनके संरक्षक की अनुमति डॉक्टरों ने नहीं ली। इस आधार पर जिला उपभोक्ता फोरम ने इलाज में खर्च हुए 13,577 रुपये की धनराशि पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च के साथ वापस करने के आदेश दिए हैं।

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किदवई नगर निवासी तारा शंकर पांडेय की पत्नी सुशीला देवी बीमार थी। 28 जनवरी 2004 को वह पत्नी को लेकर पीरोड स्थित डॉक्टर के क्लीनिक पहुंचे। काफी इलाज के बाद भी राहत नहीं मिली और करीब डेढ़ साल चले इलाज के बाद 12 अगस्त 2005 को पत्नी की मौत हो गई। जिस पर तारा शंकर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला फोरम में ले गए। जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह सदस्य सुधा यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन मानदंडों के अनुसार किया है। हालांकि ऑपरेशन से पूर्व महिला के संरक्षक की सहमति लेने की विधिक आवश्यकता को पूर्ण नहीं किया।


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