127 कर्मियों को 22 वर्ष के बाद भुगतान
जागरण संवाददाता, कानपुर : पेंट्स कंपनी के 127 कर्मचारियों को बंदी क्षतिपूर्ति, ग्रेच्युटी, बकाया
जागरण संवाददाता, कानपुर :
पेंट्स कंपनी के 127 कर्मचारियों को बंदी क्षतिपूर्ति, ग्रेच्युटी, बकाया वेतन और बोनस आदि का भुगतान 22 साल बाद मिलेगा।
भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय मंत्री सुखदेव प्रसाद मिश्र ने कर्मचारी यूनियन की बैठक में बताया कि फजलगंज स्थित नागरथ पेंट्स में 1995 में अवैध तालाबंदी कर दी गई। यूनियन की तरफ से उन्होंने औद्योगिक न्यायाधिकरण में चुनौती दी किंतु इस बीच प्रतिष्ठान समापन की ओर चला गया और 19 फरवरी 2001 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने शासकीय समापक नियुक्त कर दिया और फैक्ट्री 12 जनवरी 2005 को नीलाम हो गई। इधर न्यायाधिकरण ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया।
उन्होंने बताया कि न्यायाधिकरण के निर्णय के आधार पर संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की तो न्यायालय ने निस्तारण के लिए समिति बना दी। समिति की संस्तुति पर कर्मचारियों के वाद को निस्तारित करते हुए 30,74,021 रुपये का भुगतान करने का आदेश किया। इसके साथ ही कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान आदि के भुगतान का भी आदेश किया। सारा पैसा कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे भेजा जाएगा। कर्मचारियों का बैंक खाता नंबर देने की जिम्मेदारी यूनियन को सौंपी है।