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मतदान के दिन दबंगों पर रहेगी खुफिया नजर

जागरण संवाददाता, कानपुर : विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 19 फरवरी को होने वाले मतदान के दिन केंद्रो

By Edited By: Published: Sat, 18 Feb 2017 02:08 AM (IST)Updated: Sat, 18 Feb 2017 02:08 AM (IST)
मतदान के दिन दबंगों पर रहेगी खुफिया नजर
मतदान के दिन दबंगों पर रहेगी खुफिया नजर

जागरण संवाददाता, कानपुर : विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 19 फरवरी को होने वाले मतदान के दिन केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। किसी भी बूथ पर विवाद न हो इसके लिए खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। दबंगों पर खास निगाह रहेगी। बूथ के अंदर पानी की बोतल, किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ, मोबाइल व माचिस नहीं ले जा सकेंगे।

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किसी बूथ पर कब्जा या फिर ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश न हो, इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग ने सुरक्षा पहरे को काफी सख्त करने की योजना तैयार कर रखी है। इसके साथ ही खुफिया विभाग की टीम भी दबंगों की हरकतों के बारे में पता लगायेंगे। गांवों में चौकीदारों से कहा गया है कि वे दबंगों की गतिविधियों की जानकारी रखें ताकि ऐसे अपराधिक तत्वों से निपटा जा सके। सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि कोई ईवीएम से छेड़छाड़ या बूथ पर कब्जा करता है अथवा मतदान में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसके विरुद्ध किन धाराओं में मुकदमा किया जायेगा और कितनी सजा हो सकती है।

ये होगी कार्रवाई

बूथ पर कब्जा : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 क के तहत मुकदमा होगा। तीन से पांच वर्ष की सजा मिलेगी।

ईवीएम से छेड़छाड़ : ईवीएम से छेड़छाड़ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 में मुकदमा होगा और आरोपी को एक वर्ष की सजा हो सकती है।

असलहा प्रतिबंधित : मतदान केंद्र के पास असलहा ले जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के तहत मुकदमा होगा। दोषी को दो वर्ष की कैद हो सकती है।

मतदान कार्मिक पर हमला : किसी मतदान कार्मिक पर हमला किया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 332/ 333/ 353 के तहत मुकदमा होगा। इतना ही नहीं मतदान कार्य करने से रोकना भी अपराध माना जाएगा। दो से दस वर्ष की सजा हो सकती है।


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