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प्लाट या जमा राशि लौटाने के आदेश

कानपुर : प्लाट बुक करने के बाद उसे दूसरे को एलॉट करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया ह

By Edited By: Published: Fri, 17 Feb 2017 09:10 PM (IST)Updated: Fri, 17 Feb 2017 09:10 PM (IST)
प्लाट या जमा राशि  लौटाने के आदेश
प्लाट या जमा राशि लौटाने के आदेश

कानपुर : प्लाट बुक करने के बाद उसे दूसरे को एलॉट करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया है कि फर्म या तो जमा धनराशि वापस करे या प्लाट दे।

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दबौली निवासी रविदत्त शुक्ल ने यूनिकेयर डेवलपर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से बांके बिहारी कुंज योजना में 100 वर्ग गज का प्लाट 1,59,700 में बुक कराया था। 21 हजार रुपये की धनराशि प्रारंभ में जबकि शेष धनराशि योजना के विकसित होने के साथ देनी थी। कुछ समय पश्चात फर्म की ओर से सूचना दी गई कि प्लाट विकसित हो गया है शेष धनराशि का ड्राफ्ट बनवाकर दीजिए। इस पर रविदत्त ने ड्राफ्ट दिया तो फर्म ने उन्हें प्लाट देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि दूसरे को दे दिया गया है। पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के वरिष्ठ सदस्य पुरुषोत्तम सिंह और सुधा यादव ने प्लाट देने या जमा धनराशि दस फीसद ब्याज के साथ देने के आदेश फर्म को दिए हैं। फर्म को पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा।


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