मैडम, मैं नाबालिग हूं
आलोक शर्मा, कानपुर : पाठशाला से शुरू हुई छोटी सी लव स्टोरी अब अदालत तक पहुंच गई है। 20 साल की मैम और
आलोक शर्मा, कानपुर : पाठशाला से शुरू हुई छोटी सी लव स्टोरी अब अदालत तक पहुंच गई है। 20 साल की मैम और 14 साल के छात्र के बीच प्रेम की पींग ने कुछ इस तरह से कुलाचें भरी कि दोनों 2014 में विवाह के बंधन में बंध गए। उस समय छात्र नाबालिग था लेकिन उसे पाने के लिए शिक्षिका ने उसकी उम्र बढ़ाकर आर्य समाज में सात फेरे ले लिए और कानूनन पत्नी बनने के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। अब मामला कोर्ट में है।
बात चार साल पहले की है। किदवई नगर निवासी अमित (बदला हुआ नाम) ने गोपी नगर स्थित एक स्कूल में कक्षा-9 में दाखिला लिया था। प्रवेश के तीन माह बाद किदवई नगर एच ब्लाक निवासी शिक्षिका राधिका (बदला हुआ नाम) एक शिक्षिका के न आने पर उसकी क्लास को संभालने के लिए सब्टीट्यूट पीरियड के रूप में उसकी कक्षा में आयीं और उसे देखते ही दिल दे बैठीं। पाठशाला में प्रेम की कक्षा का यह पहला दिन था। इसके बाद अक्सर शिक्षिका कक्षा में आती और उससे बात करती। अमित के लिए यह अजीब था जो उसे डराता भी था। करीब दो माह बाद शिक्षिका ने अमित से ¨हदी फिल्म 'फालतू' के गीतों की सीडी मंगवायी। एक छात्रा के जरिये मिले इस निर्देश से अमित और डर गया। इसी रात शिक्षिका ने उसे फोन भी किया। पहली बार करीब पांच घंटे लगातार हुई बात के बाद शिक्षिका और छात्र के बीच प्रेम की पींगे बढ़ीं, उसका डर भी जाता रहा। बस फिर क्या था, मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। अमित की जुबानी 2011 में शिक्षिका ने उसे अपने घर बुलाया और उनके बीच पनपा प्यार एक कदम और आगे बढ़ गया जो वक्त के साथ बढ़ता ही चला गया। बनारस, इलाहाबाद के साथ शहर के कई पिकनिक स्पॉट पर दोनों साथ घूमते थे। अमित के मुताबिक कम उम्र में उस समय उसके साथ जो कुछ हुआ वह उसे अच्छा लगा लेकिन इसके साइड इफेक्ट ने अब भविष्य को दांव पर लगा रखा है।
इसकी जानकारी अमित के परिजनों को हुई तो उन्होंने स्कूल में शिकायत की। इसका असर उल्टा हुआ और अमित को ही गलत साबित कर स्कूल से निकाल दिया गया। परिजनों की मिन्नत पर उसे परीक्षा देने की छूट दी गई लेकिन शिक्षिका के बुलावे पर वह स्कूल की पार्टी में पहुंचा तो प्रधानाध्यापक ने उसे कालेज से निकाल दिया। उधर, शिक्षिका ने भी कालेज छोड़ दिया और दोनों ने 10 अप्रैल 2014 को आर्य समाज से शादी कर ली। इसमे राधिका के परिजन शामिल हुये। दस्तावेजों में अमित की उम्र 22 वर्ष दिखायी गई। इसी दिन शादी का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। बताते चलें कि अमित की जन्मतिथि 12 अगस्त 1997 है। इस लिहाज से वह आज भी नाबालिग है और उसके साथ हुई शादी शून्य। वहीं शिक्षिका की जन्म तिथि 1991 की है।
शादी के 15 दिन बाद राधिका अमित के घर पहुंची तब परिजनों को जानकारी हुई। लोकलाज के चलते अमित के परिजनों ने उसे घर में रख तो लिया लेकिन अपने नाबालिग बेटे के लिए ज्यादा उम्र की बहू की बात उन्हें परेशान करने लगी। राधिका को भी ससुराल रास नहीं आया। शादी के चार माह बाद उसने 15 अगस्त 2014 को जूही थाने में पति और सास के खिलाफ मारपीट, धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी।
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शादी पर वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर की राय
-लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5च के तहत शिक्षिका ने अपराध किया है।
-बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह अवैध है।
-इसी अधिनियम की धारा 9 के तहत बालक का विवाह करने वाले पुरूष के लिए दंड की व्यवस्था है।
-अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत बाल विवाह का अनुष्ठान करने वाले और इसकी अनुमति देने वाले भी दोषी हैं।