ट्रिब्यूनल अपील के लिए बरतें सावधानी
कानपुर, जागरण संवाददाता: करदाताओं के मामले कर निर्धारण अधिकारी और आयकर आयुक्त (अपील) के यहां से खारि
कानपुर, जागरण संवाददाता: करदाताओं के मामले कर निर्धारण अधिकारी और आयकर आयुक्त (अपील) के यहां से खारिज होने के बाद ट्रि्ब्यूनल में जाने के लिए केस को अच्छी तरह से समझ कर अपील तैयार करें तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
यह बात आयकर अपीलीय अभिकरण लखनऊ के न्यायिक सदस्य सुनील कुमार यादव और लेखा सदस्य एके गरोड़िया ने मर्चेट्स चेंबर आफ उत्तर प्रदेश, कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट सोसाइटी, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, नेशनल (डाइरेक्ट टैक्स) ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अभिनंदन समारोह में कही। मर्चेट्स चेंबर सभागार में कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए सांसद डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने 'सुलभ न्याय सस्ता न्याय' के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आयकर दाता, आयकर अधिवक्ता एवं न्यायपालिका को अपने दायित्व के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। चेंबर के अध्यक्ष डॉ. इंद्र मोहन रोहतगी और वरिष्ठ अधिवक्ता मदन लाल जैन ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ट्रिब्यूनल के लखनऊ में होने के कारण आने वाले परेशानियों का जिक्र करते हुए सांसद से कहा गया कि यदि कानपुर में ट्रिब्यूनल की बेंच हो जाए तो यहां के लोगों को परेशान नहीं होना होगा।
दूसरे तकनीकी सत्र में वरिष्ठ आयकर सलाहकार राकेश गर्ग ने विषय की बारीकियों पर प्रकाश डाला। सीए स्वर्ण सिंह ने ट्रिब्यूनल में अपील प्रस्तुत करने संबंधी नियमों और आयकर विभाग के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सत्र के अंत में ट्रिब्यूनल के लेखा सदस्य एके गरोड़िया ने अधिवक्ताओं से अपेक्षा और न्यायिक सदस्य सुनील कुमार यादव ने करदाताओं की शंकाओं का समाधान किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से दीपक कपूर, अनिल साहू, सुधीन्द्र जैन, नवल कपूर, राजीव मेहरोत्रा, पीयूष अग्रवाल, दीप मिश्र, नवीन खन्ना, विकास गर्ग, संतोष गुप्ता, ललित खन्ना आदि थे।