खाद्य पदार्थो में गड़बड़ी, आठ पर रिपोर्ट
कानपुर, जागरण संवाददाता: मानक के अनुरूप खाद्य पदार्थो की बिक्री न करने पर आठ व्यापारियों के विरुद्ध
कानपुर, जागरण संवाददाता: मानक के अनुरूप खाद्य पदार्थो की बिक्री न करने पर आठ व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में किया है। इन व्यापारियों के यहां बीते वर्ष खाद्य पदार्थो के नमूने लिए गए थे जो अधोमानक मिले।
केस: 1
लाजपत नगर स्थित पंडित होटल से चार अक्टूबर को ड्राई फ्रूट्स काजू स्ट्राबेरी का नमूना लिया गया था। जांच के दौरान इसमें मानक से ज्यादा सिंथेटिक कलर की मात्रा पाई गई।
केस: 2
जेड स्क्वायर मॉल स्थित फूड कोर्ट में मेसर्स विजय व्हील्स से 18 सितंबर को पनीर टिक्का का नमूना लिया गया था। नमूने में सिंथेटिक कलर की मात्रा मानक से अधिक मिली।
केस: 3
मेसर्स तिवारी स्वीट्स बिरहाना रोड से आठ अगस्त को बर्फी का नमूना लिया गया था। बर्फी के खोये में मिल्क फैट के अलावा किसी अन्य पदार्थ का फैट मिला।
केस: 4
तिवारी लस्सी भंडार लाटूश रोड से 26 सितंबर को दही का नमूना लिया गया था। जांच में मिल्क फैट मानक से कम मिला।
केस: 5
गुप्ता स्वीट्स भंडार गुजैनी से 19 अगस्त को बर्फी का नमूना लिया गया था। इसके खोये में वनस्पति की मात्रा मिली।
केस: 6
खोया व्यापारी वीर सिंह का खोया 27 सितंबर को कलक्टरगंज में पकड़ा गया था। जांच में खोये में वनस्पति मिला।
केस: 7
मेसर्स प्लाजा आइसक्रीम रेलबाजार से आइसक्रीम का नमूना 19 जून को लिया गया था। जांच में आइसक्रीम मानक पर खरी नहीं उतरी।
केस: 8
भोला डेयरी किदवई नगर से 15 अगस्त को पनीर का नमूना लिया गया था। जांच के दौरान पनीर मानक पर खरा नहीं उतरा।