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आजम के खिलाफ मुकदमे की अर्जी

कानपुर, जागरण संवाददाता : प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खां के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमे के लि

By Edited By: Published: Fri, 28 Nov 2014 01:01 AM (IST)Updated: Fri, 28 Nov 2014 01:01 AM (IST)
आजम के खिलाफ मुकदमे की अर्जी

कानपुर, जागरण संवाददाता : प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खां के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमे के लिए अर्जी दी गई है। उन पर सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के जन्म दिवस पर देश के शत्रुओं से फंडिंग की बात स्वीकार करने और संबंध रखने का आरोप है।

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बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री अनूप द्विवेदी का आरोप है कि वह 22 नवंबर 2014 की सुबह कचहरी स्थित अपने चेंबर में अखबार पड़ रहे थे। इसी बीच उन्होंने नगर विकास मंत्री का बयान पढ़ा जो रामपुर में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के जन्म दिवस पार्टी कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ा था। आयोजन पर खर्च धनराशि के सवाल के जवाब में नगर विकास मंत्री ने कहा था कि आयोजन की फंडिंग तालिबानियों से कराई है। कुछ खर्च दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम से लिया है। पूर्व महामंत्री के मुताबिक एक मंत्री का यह बयान आपराधिक कृत्य व राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है।

दृढ़तापूर्वक दिए गए नगर विकास मंत्री के इस बयान के खिलाफ उन्होंने कोतवाली थानाक्षेत्र में शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर उन्होंने सीएमएम की अदालत में परिवाद के लिए प्रार्थनापत्र दिया जिसे एसीएमएम सप्तम् की अदालत में पेश किया गया। मामले में अधिवक्ता इंदीवर बाजपेयी और आरएस शर्मा ने बताया कि 9 दिसंबर को वादी के बयान दर्ज होंगे।

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आईपीसी की इन धाराओं में हुआ परिवाद

116- कारावास से दंडनीय ऐसा अपराध जो दुष्प्रेरण के परिणाम के बारे में बिना विचार के किया गया हो। अधिकतम सजा का एक चौथाई तक कारावास, जुर्माना या दोनों

121- भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या फिर प्रयास या दुष्प्रेरण करना, मृत्यु या आजीवन कारावास व जुर्माना।

121ए- राज्य के खिलाफ अपराध का षडयंत्र, उम्रकैद तक सजा और जुर्माना।

153- बलवा कराने के उद्देश्य से भाषण देना, एक वर्ष तक कैद, जुर्माना या फिर दोनों।

153 ए- वर्गो के बीच शत्रुता पैदा करना, तीन वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों।


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