स्टांप खरीद लिए हैं तो मिलेगी छूट
कानपुर, जागरण संवाददाता : नए सर्किल रेट मंगलवार से लागू हो गए लेकिन पूर्व में स्टांप खरीदने वालों को
कानपुर, जागरण संवाददाता : नए सर्किल रेट मंगलवार से लागू हो गए लेकिन पूर्व में स्टांप खरीदने वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह पुराने सर्किल रेट पर ही रजिस्ट्री करा सकेंगे।
दरअसल नियम है कि नए सर्किल रेट लागू होने से पूर्व यदि उपभोक्ता भूखंड में लगने वाले 7 प्रतिशत (पुरुष के नाम) की दर से स्टांप खरीद लेता है तो फिर उसे नए सर्किल रेट के अनुसार बढ़ी हुई धनराशि में छूट मिल जाएगी। जिसके चलते सोमवार को कचहरी में स्टांप खरीदने वालों की काफी भीड़ थी। मंगलवार को जैसे ही रजिस्ट्री विभाग का ताला खुला तो पुराने सर्किल रेट पर आवेदन करने वालों की भीड़ लग गई। पहले दिन 340 से ज्यादा रजिस्ट्रियों के लिए आवेदन लिए गए। नए सर्किल रेट से रजिस्ट्री के आवेदन करने वालों की संख्या न के बराबर रही। बताते चलें कि जिन उपभोक्ताओं ने सर्किल रेट लागू होने से पहले स्टांप खरीद लिए हैं वह चार माह के भीतर कभी भी रजिस्ट्री करा सकेंगे।
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'जिन उपभोक्ताओं ने स्टांप खरीद लिए हैं उन्हे परेशान होने की जरूरत नहीं। वह अगले चार माह तक कभी भी आवेदन कर सकते हैं, उनसे पूर्व की दर पर ही रजिस्ट्री का आवेदन लिया जाएगा।'
- देवेंद्र सिंह, एआईजी स्टांप