18 मीटर सड़क पर भी बन सकेगी मल्टी स्टोरी
कानपुर, जागरण संवाददाता : आवास की बढ़ती मांग और कम होते लैंड बैंक को देखते हुए शासन ने नियमों में ढी
कानपुर, जागरण संवाददाता : आवास की बढ़ती मांग और कम होते लैंड बैंक को देखते हुए शासन ने नियमों में ढील दी है। बिल्डरों को बढ़ावा देने के लिए निर्मित और अविकसित क्षेत्र में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) ढाई से बढ़ाकर तीन कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आवास मुहैया हो सके। साथ ही 18 मीटर चौड़ी सड़क पर भी अब एफएआर लागू होगा।
प्रमुख सचिव सदाकांत द्वारा सभी विकास प्राधिकरणों व आवास विकास परिषदों को जारी शासनादेश में भूखंडीय विकास के स्थान पर ग्रुप हाउसिंग व बहुमंजिले विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसके लिए निर्मित व विकसित क्षेत्र में संभावित स्थानों पर ऐसी रिक्त भूमि जिनका क्षेत्रफल चार हेक्टेयर व अधिक हो और जो न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित हो के लिए क्रय योग्य एफएआर ढाई से बढ़ाकर तीन कर दिया गया है। वहीं विकसित हो चुके क्षेत्र में डेढ़ एफएआर है। वहीं क्रय योग्य एफएआर न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर भी अनुमन्य होगा। अभी यह 24 मीटर सड़क पर मान्य था। इसके अलावा 18 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ी सड़क पर बेसिक एफएआर का अधिकतम 33 फीसद क्रय योग्य एफएआर अनुमन्य होगा। 24 मीटर पर पचास फीसद क्रय होगा। केडीए वर्तमान समय में एक-एक जमीन के अधिग्रहण के लिए जूझ रहा है। इस शासनादेश के बाद बिल्डर आगे आएंगे और ज्यादा से ज्यादा भवन नए विकसित हो रहे क्षेत्रों में बन सकेंगे।